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ED ने की बड़ी कार्रवाई, सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की 45.92 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस ने लुइस खुर्शीद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 17 मामलों में चार्जशीट दर्ज की थी. इस मामले को टेकओवर कर ED ने PMLA के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी. 

Updated on: 04 Mar 2024, 07:49 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की संपत्ति को जब्त कर लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने PMLA के तहत कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस और अन्य आरोपियों 45.92 लाख कीमत की संपत्ति को जब्त कर लिया है. जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम ने यूपी के फरुखाबाद में 29.51 लाख रुपये और 4 बैंक अकाउंट में 16.41 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है.

दरअसल, यह पूरा मामला डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में घपले को लेकर है. बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के पैसे का उपयोग निजी तौर पर किया गया है. इस मामले पर पुलिस ने लुइस खुर्शीद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 17 मामलों में चार्जशीट दर्ज की थी. इस मामले को टेकओवर कर ED ने PMLA के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी. 

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कृ​त्रिम अंग उपकरण वितरण से जुड़े मामले में फर्जीवाड़ा

उन पर आरोप है कि वर्ष 2009-2010 के बीच डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से करीब 17 कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को कृ​त्रिम अंग उपकरण वितरण से जुड़े मामले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप था. हालांकि  ये मामला वर्ष 2017 में लोगों के सामने आया था. इसे लेकर कई मामले दर्ज किए गए थे. उस समय ये आरोप लगा था कि काफी दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण किया नहीं गया था. मगर उसके बिल का भुगतान करवा लिया गया था. इसे लेकर फर्रुखाबाद के भोजीपुर थाने में इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. 

सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप

दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण से जुड़े मामले में विकासखंड भोजीपुरा में फर्जी मुहर, फर्जी हस्ताक्षर, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था. इस मामले जांच करने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा चार्जशीट भी दर्ज की जा चुकी है. चार्जशीट दायर होने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत के सामने हाजिर होने के लिए कई बार वारंट भी जारी किया था. उस समय गिरफ्तारी की भी संभावना भी बनी. बाद में अदालत ने दोनों आरोपियों को राहत मिली थी.