धनशोधन मामले में दीपक तलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
तलवार का प्रत्यर्पण 30 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से किया गया था. इसके बाद उसे 31 जनवरी को सात दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया.
नई दिल्ली:
कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को धनशोधन के मामले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दीपक तलवार की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि की समाप्ति पर विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा.
तलवार का प्रत्यर्पण 30 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से किया गया था. इसके बाद उसे 31 जनवरी को सात दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया.
ईडी ने कहा कि तलवार की सिंगापुर स्थित एक कंपनी के बैंक खाते में कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त की गई थी. धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत उसकी जांच की जा रही थी.
उसके द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की आय छिपाने और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासन काल में विमानन क्षेत्र के सौदे में उसकी भूमिका को लेकर एजेंसियों द्वारा जांच शुरू करने पर तलवार दुबई भाग गया था.
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उस पर विमानन क्षेत्र के सौदे में दलाली करने, विदेशी कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने और संप्रग सरकार के उच्चाधिकारियों से सांठ-गांठ के कारण अपने ग्राहकों की मदद करने का आरोप है.
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