मोदी सरकार की बुलेट ट्रेन परियोजना पर लग सकता है 'ब्रेक', अगर नहीं किया ये काम
गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली:
गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा किए गए संशोधन और राष्ट्रपति की सहमति को लेकर केंद्र सरकार को अपना जवाब 28 अगस्त को दायर करने को कहा है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में अपनी जमीन खो चुके पांच किसानों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की खंडपीठ में शुक्रवार (25 अगस्त) को सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने गुजरात सरकार द्वारा 2016 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक हितों की परियोजना के लिए प्रभावित व्यक्तियों का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक नहीं है।
और पढ़ें : बीजेपी सांसद की कार ने दो महिला को मारी टक्कर, एक की मौत, एक जख्मी
याचिकाकर्ता के वकील आनंद यागनिक ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक 2013 अधिनियम को सहमति देने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी पर कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की है।
यागनिक ने अदालत से कहा कि अगर राष्ट्रपति संसोधन के हर पहलू से अवगत होते को संशोधन को अपनी सहमति कभी नहीं देते।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने गुजरात में लैड बिल संसोधन को लेकर सरकार की ओर से राष्ट्रपति के साथ कइ गए सभी संचारों को रिकॉर्ड करने की मांग की, ताकि ये पता चल सके की राष्ट्रपति संशोधन बिल के हर पहलू से अवगत है कि नहीं।
देश की अन्य ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... https://www.newsnationtv.com/india-news
पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है।
बता दें कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन एसआईए से जुड़ा संशोधन, जो राज्य सरकार 2016 में लाई थी वह तर्कहीन है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना प्रस्तावित है। जिसके लिए कुछ जगहों पर किसान जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया गया है।
और पढ़ें : राहुल गांधी ने लंदन से संघ पर साधा निशाना, कहा- मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह नकारात्मकता फैलाती है RSS
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Shah Rukh Khan Son: बेटे अबराम के साथ KKR को सपोर्ट करने पहुंचे शाहरुख, मैच से तस्वीरें वायरल
-
Rashmi Desai Fat-Shamed: फैट-शेमिंग करने वाले ट्रोलर्स को रश्मि देसाई ने दिया करारा जवाब, कही ये बातें
-
Sonam Kapoor Postpartum Weight Gain: प्रेगनेंसी के बाद सोनम कपूर का बढ़ गया 32 किलो वजन, फिट होने के लिए की इतनी मेहनत
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी