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CDS नियुक्ति को लेकर किया बड़ा बदलाव, दिसंबर 2021 से खाली है पद

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से जुड़े तीन सशस्त्र बलों के नियमों में बदलाव किया है

Updated on: 07 Jun 2022, 08:33 PM

नई दिल्ली:

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से जुड़े तीन सशस्त्र बलों के नियमों में बदलाव किया है. इस संशोधन के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत सीडीएस के पद के लिए सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के समकक्ष पर विचार किया जा सकता है. वहीं जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके है, लेकिन नियुक्ति की तारीख से उनकी उम्र 62 वर्ष से कम है तो ऐसे में सीडीएस पद के लिए उनके नामों पर भी विचार किया जा सकता है.

ऐसी ही अधिसूचना सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत भी जारी की गई. तीनों सेनाध्यक्षों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा. जब तक वे 62 वर्ष के हो जाते हैं. वास्तव में, सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त प्रमुखों पर सीडीएस के पद के लिए विचार किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पद के लिए पात्र बनने की आयु 62 वर्ष रखी गई है.

काफी समय से खाली है सीडीएस का पद

सेना के विभिन्न अंगों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित किया गया था. मगर यह पद बीते साल दिसंबर से ही खाली पड़ा है. इस पर नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है. गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत हो गई थी. वह देश के पहले सीडीएस थे और उनके निधन के बाद अब तक किसी और को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है.