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Article 35-A क्या है, 8 points में समझें यहां, इसके हटने से क्या बदलाव देखने को मिलेगा, पढ़ें पूरी Detail

Article 35-A: साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश से पारित किया था. इसी के बाद संविधान में 35ए जुड़ गया.

Updated on: 05 Aug 2019, 10:36 AM

highlights

  • क्या है अनुच्छेद 35-A?
  • अनुच्छेद 35-A के हटने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
  • आखिर क्यों मचा है इस पर बवाल, पढ़ें डिटेल मेें.

नई दिल्ली:

What is Article 35-A: जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) में अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने और एडवाइजरी जारी होने के बाद से घाटी में एक तो तनाव का माहौल है वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की घाटी की राजनीति में काफी गहमागहमी है. अमरनाथ एडवाइजरी (Amarnath Advisory) जारी होने के बाद घाटी में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती हुई जिसके बाद घाटी में कुछ बड़ा होने की आशंका वहीं के मुख्य धारा के नेताओं को होने लगी.

इसके बाद ये बात सामने आई कि इन नेताओं को उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया गया है. कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार 35A को हटा सकती है.
क्या है ये 35A और क्यों इस पर मचा है बवाल, आइये जानते हैं-

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  1. Article 35A संविधान (Constitution of India) का वह अनुच्छेद है जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके.
  2. साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद (President Rajendra Prasad) ने एक आदेश से पारित किया था.
  3. इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जुड़ गया. अनुच्छेद- 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है.
  4. साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान (Constitution of Jammu and Kashmir) बनाया गया जिसमें स्थायी नागरिकता (Permanent residency) को परिभाषित किया गया है.
  5. जम्मू कश्मीर के संविधान में कहा गया 35 है कि स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति खरीद रखी हो.
  6. इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी भी दूसरे राज्य का निवासी कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता.
  7. इसके अलावा कश्मीर राज्य सरकार (Jammu Kashmir State Government Jobs) की नौकरी भी उसे नहीं मिल सकती.
  8. इस अनुच्छेद के मुताबिक यदि राज्य की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उससे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं लेकिन पुरुषों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है.

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35 A हटने से क्या बदलाव होगा-

  • 35 ए के हटने से भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर बस सकता है और वहां पर जमीन-जायदात खरीद सकता है. 
  • इससे कई शर्णार्थी जो कश्मीर में रह रहे हैं और उन्हें मान्यता या नागरिकता नहीं मिली है, उन्हें राहत मिलेगी. 
  • जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के किसी भी नागरिक को राज्य सरकार की नौकरी पाने का हक मिल जाएगा. 
  • देश के किसी भी अन्य राज्य के पुरुष से शादी करने से अब तक राज्य की महिलाओं से वहां की स्थायी नागरिकता छीन ली जाती थी, 35 ए हटने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा. 

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