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आरुषि-हेमराज मर्डर केस में सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला

इस मामले में आरुषि की मां नूपुर तलवार और पिता राजेश तलवार को सीबीआई कोर्ट ने 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तलवार दंपत्ति फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।

Updated on: 07 Sep 2017, 06:43 PM

highlights

  • साल 2008 में अपने ही घर में हुई थी 13 साल के आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या
  • 2013 में सीबीआई ने सुनाई तलवार दंपत्ति को सुनाई उम्र कैद की सजा 
  • देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक है आरुषि-हेमराज हत्याकांड

नई दिल्ली:

नोएडा के 2008 के बहुचर्चित आरुषि तलवार और हेमराज के मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट 12 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुना सकता है।

इस मामले में आरुषि की मां नूपुर तलवार और पिता राजेश तलवार को सीबीआई कोर्ट ने 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तलवार दंपत्ति फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।

सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस ए के मिश्रा की पीठ कर रही है।

बता दें कि 13 साल की आरुषि तलवार और उनके घरेलू नौकर 45 वर्षीय हेमराज की 15 मई 2008 को नोएडा स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई थी।

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क्या थी घटना

आरुषि-हेमराज की हत्या नोएडा के जलवायु विहार के एल-32 फ्लैट में 15 मई 2008 की रात की गई थी। यह देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक है। तब यह मामला इतना चर्चित हुआ था कि पूरे देश की नजर इस केस पर बनी रही।

मामले की जांच पहले नोएडा पुलिस और फिर सीबीआई की दो अलग-अलग टीमों ने की। पहली टीम किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही जबकि दूसरी टीम की शक की सुई तलवार दंपत्ति की ओर घुमती रही।

मामले में सनसनीखेज मोड़ तब वक्त आया जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में राजेश और नूपुर के खिलाफ चार्जशीट की बात कही गई। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई।

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सीबीआई ने लगातार कोर्ट के सामने दलील देकर यह साबित करने की कोशिश करती रही कि हत्याकांड को तलवार दंपति ने ही अंजाम दिया था। बाद में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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