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AIRCEL-MAXIS Case: विदेश जाने की कार्ति चिदंबरम की मांग पर CJI बोले- इसमें हमारी कोई दिलचस्‍पी नहीं

एयरसेल-मैक्सिस मामले के आरोपी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया. कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की मंजूरी मांगी थी.

Updated on: 16 Jan 2019, 01:57 PM

नई दिल्ली:

एयरसेल-मैक्सिस मामले के आरोपी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया. कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की मंजूरी मांगी थी. सुनवाई कर रही पीठ की अध्‍यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास करने के लिए और बेहतर चीजें हैं. हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है.' पिछले साल नवंबर में भी कार्ति ने विदेश यात्रा पर जाने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की थी. तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था, 'मत जाओ...भारत में रहो.' आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ रही है.

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से दो बार पूछताछ कर चुकी है. चिदंबरम ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराया था. वैसे सुप्रीम कोर्ट से मायूसी उनके पिता पी चिदंबरम को भी मिली. करीब 300 करोड़ के व्यवसायिक विवाद को आउट ऑफ टर्न सुनवाई की पी चिंदबरम की मांग को चीफ जस्टिस ने ठुकरा दिया.

चीफ जस्टिस ने कहा- 300 करोड़ की रकम आपके लिए बड़ी होगी, आप वकील हैं. हम जजों के कोई बड़ी रकम नहीं. हमे इस मामले में सुनवाई के लिए कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आती