'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
सुप्रीम कोर्ट में 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट से हवाले 'चौकीदार चोर है' वाले बयान देने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है.
इस दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा, राहुल गांधी ने अपने सियासी फायदे के लिए कोर्ट को मोहरा बनाया. सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जानबूझकर चौकीदार चोर है, वाला बयान दिया गया. उन्होंने आगे कहा, राहुल ने बेहद गैरजिम्मेदारी का परिचय दिया और उन्हें ऐसा करने पर कोई पछतावा भी नहीं है.
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इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं. पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला. पर ये आपका दूसरा एफिडेविट है. आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलतबयानी भी कर रहे हैं और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं.
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मुकुल रोहतगी ने कहा, राहुल पढ़े लिखे इंसान लगते हैं पर उनका कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़कर ये बयान दिया है. तीन घंटे बाद दूसरी रैली में वो इस बयान को दोहराते हैं. उनका जवाब है कि इस तरह के बयान बाकी नेताओं की ओर से भी दिए गए हैं. फिर उनके खिलाफ ही कार्रवाई क्यों. ये कैसी सफाई है? मुकुल रोहतगी ने कहा, राहुल गांधी को सीधे-सीधे माफी मांगनी चाहिए. ये साफ साफ कोर्ट की अवमानना का मामला है.
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सुप्रीम कोर्ट ने एक बार खिंचाई की. उन्होंने कहा, राहुल गांधी की ओर से दाखिल हलफनामे में विरोधाभास है. एक जगह वो कहते हैं कि उन्होंने बयान दिया है, दूसरी जगह वो ऐसा करने से मना करते हैं. आखिरकार राहुल गांधी की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से माफी मांगी. सिंघवी ने कहा, मेरी ओर (राहुल गांधी की ओर से) से गलती हुई है. इसके लिए माफी मांगता हूं. सिंघवी ने कहा, सोमवार तक एडिशनल एफिडेविट दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है.
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