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SC का सुपरटेक को निर्देश, कहा-निवेशकों के 10 करोड़ लौटाओ

नोएडा में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुपरटेक को निवेशकों के 10 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।

Updated on: 20 Feb 2018, 03:45 PM

नई दिल्ली:

नोएडा में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुपरटेक को निवेशकों के 10 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। लाखों मकान खरीदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ये याचिका दायर हुई थी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के इस निर्देश के बाद निवेशकों को काफी राहत पहुंचेगी।

इसी पीठ के सामने कई रीयल एस्टेट कंपनियों से संबंधित मामलों की सुनवाई हो रही है। जिसमें यूनिटेक, सुपरटेक और आम्रपाली जैसे बिल्डर्स शामिल हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के दो टावर्स को अवैध मानते हुए उसे गिराने के आदेश दिये थे। लेकिन उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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