कर्नाटक: जब भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में पिता की कर दी पिटाई
देशभर में बच्चा चोरी की अफवाहों के जोर पकड़ने के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले से ऐसा मामला सामने आया है।
नई दिल्ली:
देशभर में अफवाह या संदेह के आधार पर कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी, जब बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने पिता की ही पिटाई कर दी।
पीड़ित व्यक्ति तलाकशुदा है जो बुधवार को अपने बेटे से मिलने आया था। व्यक्ति ने अपने बेटे से साथ चलने को कहा लेकिन उसने इंकार कर दिया।
इसी दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उसने बच्चा चोरी के शक में पिता को ही पीट दिया।
Karnataka: A man was thrashed by a mob in Mandya's Krishnarajpet Taluk on the suspicion of child theft, yesterday. It was later found that the man, who was divorced, had come to meet his son & had asked him to come with him - a request which the latter turned down. pic.twitter.com/R6oBI7eeuu
— ANI (@ANI) July 19, 2018
और पढ़ें: मॉब लिंचिंग: बच्चा चोरी के अफवाह पर कर्नाटक में गूगल इंजीनियर की हत्या, दो घायल
बता दें कि कुछ दिनों पहले कर्नाटक के बीदर जिले में भी बच्चा चुराने के शक में हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
भीड़ में शामिल लोगों ने उन्हें कार से घसीट कर निकाला और डंडों और पत्थरों से उन पर धावा बोल दिया था। इस हादसे में उनके अन्य दोस्त भी घायल हो गए जबकि इंजीनियर आजम की मौके पर ही मौत हो गई थी।
और पढ़ें: गोरक्षकों पर कसेगी नकेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मॉब लिंचिंग पर संसद कानून बनाए
मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्या) की घटनाओं की निंदा की। कोर्ट ने संसद से इस अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने का सिफारिश की और कहा कि यह कानून-व्यवस्था और देश की सामाजिक संरचना के लिए खतरा है।
गौरक्षकों और हिंसक भीड़ के अपराधों से निपटने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडनीय कदमों सहित कई दिशानिर्देश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अपने निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
और पढ़ें: गोरक्षकों पर चलेगा कानूनी डंडा! अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा है फैसला
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