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सबरीमाला पर बीजेपी नेता का विवादित बयान, केरल पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

केरल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पी.एस. श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ गैरजमानती आरोपों के तहत मामला दर्ज किया.

Updated on: 08 Nov 2018, 07:44 PM

कोझिकोड:

केरल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पी.एस. श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ गैरजमानती आरोपों के तहत मामला दर्ज किया. पिल्लई ने बयान दिया है कि सबरीमाला मुद्दा केरल में भाजपा की प्रगति के लिए 'स्वर्णिम अवसर' है. पुलिस ने केरल बीजेपी प्रमुख के खिलाफ मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 505-1(बी) के तहत दर्ज किया है. यह धारा ऐसे बयानों पर लागू होती है, जिससे भय फैलाने या चेतावनी देने जैसा और शांति भंग करने वाला माना जाता है.

पुलिस हरकत में तब आई, जब एक मीडियाकर्मी ने शिकायत दर्ज कराई कि पिल्लई ने पिछले हफ्ते भड़काऊ बयान दिया था. पिल्लई ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में कहा था कि उन्होंने सबरीमाला मंदिर के 'तंत्री' से कहा है कि अगर 10 से 50 उम्र की कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हुए मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करे तो बेहतर यही होगा कि मंदिर को बंद कर दिया जाए.

पिल्लई ने यह भी कहा था कि सबरीमाला मुद्दे ने बीजेपी को अपनी राजनीति बढ़ाने का 'स्वर्णिम अवसर' मुहैया कराया है.

पिल्लई पेशे से वकील हैं. उनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया गया, उस समय वह 'रथयात्रा' पर थे, जो कसारगोडे से रवाना हुई और 13 नवंबर को पथनामतित्ता जिले में पहुंचेगी जहां सबरीमाला मंदिर है.