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लोकसभा में दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पास, विपक्ष ने बताया कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश

लोकसभा में आज हंगामे के बीच दिवालियापन और उससे जुड़ा दूसरा संशोधन बिल पास हो गया है।

Updated on: 31 Jul 2018, 11:05 PM

नई दिल्ली:

लोकसभा में आज हंगामे के बीच दिवालियापन और उससे जुड़ा दूसरा संशोधन बिल पास हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और अगर वहां से भी यह पास हो जाता है तो इस नए संशोधित कानून को लागू कर दिया जाएगा।

इस कानून के जरिए वैसे कंपनियों और कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो बैंक से भारी-भरकम कर्ज लेते हैं और कंपनी के दिवालिया हो जाने पर कर्ज नहीं चुकाते हैं।

हालांकि विपक्ष ने इस संशोधन बिल के कई नियमों को लेकर भारी विरोध भी किया। विपक्ष का मानना है कि इस बिल के नए नियम से कुछ चुनिंदा उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाया जाएगा।

इस बिल के नियमों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी और आरएसपी ने विरोध जताते हुए कई सवाल उठाए।

लोकसभा में संशोधन बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि नए नियमों के जरिए बैंको की स्वायत्ता और फैसले लेने की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है।

इस बिल को लेकर सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष मोइली ने कहा, 'आप विरासत का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हमें बताएं कि विरासत को सही करने के लिए आपने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं।'

दिवालियापन और इससे जुड़े संशोधित बिल को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया था। इस बिल के जरिए घर खरीदने वाले लोगों को जहां आर्थिक सुरक्षा देने की बात
की गई है वहीं बेईमान और बिल्डरों और उद्योगपतियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिससे वो अपनी गैर-निष्पादित संपत्ति को भी नहीं बेच सकेंगे।

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