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गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज हादसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपी डॉ कफील खान को मिली जमानत

साल 2017 में यूपी के गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में लापरवाही के कारण हुई बच्चों की मौत के मुख्य आरोपी डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है।

Updated on: 25 Apr 2018, 06:13 PM

नई दिल्ली:

साल 2017 में यूपी के गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में लापरवाही के कारण हुई बच्चों की मौत के मुख्य आरोपी डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी और आक्सीजन गैस सप्लायर मनीष भंडारी को बीते दिनों जमानत मिल चुकी है।

बच्चों की मौत के बाद से डॉक्टर कफील खान लगभग आठ महीने से जेल में बंद है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ कफील की जमानत याचिका को मंजूर किया। 

बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार को डॉक्टर कफील खान ने सीने में दर्द की शिकायत जेल प्रशासन से की थी। जिसकी वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की अनुमति दी।
अस्पताल में ईसीजी करने के बाद उन्हें वापस जेल भेजा गया।

हाल ही में डॉक्टर कफील खान ने जेल से सीएम योगी के खिलाफ पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने खुद की जान को खतरा बताते हुए कहा कि मुझे सोची समझी रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है।

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त के महीने में ऑक्सीजन सिलेंडर की अपूर्ति के कारण बीआरडी हॉस्पिटल में 60 बच्चों की मौत हो गई थी।

इस मामले में जांच के बाद सितंबर में डॉक्टर कफील समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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