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ऑड-ईवन: दिल्ली सरकार ने वापस ली पुनर्विचार याचिका, NGT ने लगाई फटकार

दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन पर NGT के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है। ऑर्ड-इवन के फैसले में बदलाव की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।

Updated on: 14 Nov 2017, 03:14 PM

highlights

  • दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन पर वापस ली पुनर्विचार याचिका
  • एनजीटी ने पूछा महिलाओं के विशेष बसें क्यों नहीं चलाते

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन पर NGT (नैशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है। ऑर्ड-ईवन के फैसले में बदलाव की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।

मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली के उन इलाकों के हालात ज्यादा खराब हैं जिन्हें आप अपना वोटर बताते हैं।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'आप महिलाओं के लिए स्पेशल बसें क्यों नहीं चला सकते? क्या आप ऑड-ईवन पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या फिर इसका कोई और मक़सद है।'

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एनजीटी ने कहा कि जब रिपोर्ट कहती है कि दो पहिया वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण होता है तो फिर आप इसे छूट देकर क्या हासिल करना चाहते हैं?

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कड़े शब्दों में पूछा, 'दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है, उसके बावजूद भी आपने स्कूल कैसे खोल दिए। आखिर आप चाहते क्या हैं?' आप पेड़ों पर पानी छिड़क रहे हैं उससे प्रदूषण उस पर चिपक रहा है जो पेड़ और पौधों को मार देगा?'

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एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा, 'बच्चों को गिफ्ट में संक्रमित फेफड़े न दें। उन्हें स्कूल में मास्क पहनना पड़ता है। आपके अनुसार हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है? हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के खतरनाक कणों के बढ़ते ही स्वतः एहतियात लागू हो जाने चाहिए।'

दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि 4000 बसें आने वाली है पर क्या हुआ, क्या आप ऐसे हालात बनने का इंतज़ार करते हैं?

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कहा कि अगली बार ऑड-ईवन पर याचिका दाखिल करने से पहले अपने पास तार्किक स्पष्टीकरण तैयार रखें।

इससे पहले सोमवार को ऑड-ईवन पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने पर एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या परिवहन मंत्री का पुनर्विचार वाली याचिका से जुड़ा बयान सिर्फ मीडिया में देने के लिए था।

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