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जाकिर नाईक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका, NIA की चार्जशीट के खिलाफ याचिका खारिज

कोर्ट ने नाईक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट को चुनौती दी थी।

Updated on: 20 Jun 2018, 06:57 PM

नई दिल्ली:

बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नाईक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने पासपोर्ट के निलंबन को रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश जारी करने को कहा था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'याचिका में मांगी गयी अन्य राहतों के संदर्भ में हमें यह नजर नहीं आता कि यह अदालत कैसे इन बिन्दुओं पर विचार कर सकती है जबकि याचिकाकर्ता जांच एजेंसियों के सामने पेश ही नहीं हुआ। याचिकाकर्ता मलेशिया में बैठा है और वह जांच एजेंसियों को जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देने की मांग कर रहा है।'

नाईक की याचिका पर न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। बता दें कि नाइक पर सांप्रदायिक और अशांति फैलाने का आरोप लगा है।

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नाईक के खिलाफ एनआईए और ईडी जांच कर रहा है। इससे पहले बांग्लादेश ने कहा था कि पीस टीवी पर नाईक का भाषण ढाका में 2016 के हमले की एक वजह थी।

इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी। नाईक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 2016 में ही अवैध घोषित कर दिया गया है।

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