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प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबद हाई ने फैसला रखा सुरक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिये सुरक्षित रख लिया है।

Updated on: 05 Dec 2016, 09:55 PM

इलाहाबाद:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिये सुरक्षित रख लिया है।

याचिकाकर्ता अजय राय ने मोदी के चुनाव को चुनौती देकर आरोप लगाया था कि उनके नामांकन में विरोधाभाष है और चुनाव प्रचार में खर्च किया गया पैसा तय सीमा से अधिक है।

याचिकाकर्ता अजय राय 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं को मुफ्त उपहार के जरिये 'रिश्वत' दी गई थी।

साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि कि बीजेपी उम्मीदवार मोदी ने वाराणसी सीट से भरे नॉमिनेशन पेपर में अपनी पत्नी जशोदाबेन की आय व सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया था। याचिका में उनका निर्वाचन रद्द कर वाराणसी सीट पर नये सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी।

इसके अलावा अज राय का आरोप था कि 'हर हर मोदी' जैसे नारों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

वरिष्ठ भाजपा नेता और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल सत्यपाल जैन के नेतृत्व में मोदी के वकीलों की टीम ने याचिका पर सवाल उठाए और कोर्ट से प्रार्थना की कि इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए।