विश्नोई समाज ने 'दबंग' को सलाखों के पीछे पहुंचा कर लिया दम, कैदी नंबर 106 बने सलमान खान
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीस साल पुराने काला हिरन शिकार मामले में अदालत ने दोषी करार करते हुए पांच साल की सज़ा सुनाई है। सलमान ने जमानत की मांग की है।
नई दिल्ली:
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में अदालत ने दोषी करार करते हुए पांच साल की सज़ा सुनाई है। सलमान ने जमानत की मांग की है। आज सुबह जोधपुर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
कोर्ट ने सलमान खान पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। संदेह के लाभ पर कोर्ट ने सैफ अली खान, तब्बू , नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया है।
1998 से राजस्थान के विश्नोई समाज कानूनी लड़ाई रहे थे और आखिरकार उन्होंने 'दबंग' को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया है। मुख्य न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने सजा पढ़ते समय सलमान खान (52) को देश के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 'आदतन अपराधी' की संज्ञा दी।
इस दौरान अदालत कक्ष में सलमान की बहनें- अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद थीं। अदालत का फैसला आने के बाद दोनों बहनें रो पड़ी थी और सलमान भी भावुक हो गए थे।
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अभिनेता को जोधपुर सेंट्रेल जेल ले जाया गया, जहां वह बैरक संख्या एक में कम से कम एक रात गुजारी।
दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू, भंवरी देवी हत्याकांड का आरोपी मलखान सिंह विश्नोई और एक मुस्लिम की हत्या कर उसका वीडियो बनाने का दोषी शंभूलाल रैगर भी इसी जेल में है।
सलमान पर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान और बॉलीवुड के अन्य स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम 1-2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कंकणी गांव के निकट एक संरक्षित वन में शिकार करने का आरोप है।
सलमान खान को चौथी बार जोधपुर जेल भेजा गया है। इससे पहले सलमान इस जेल में चिंकारा के अवैध शिकार के मामलों में 1998, 2006 और 2007 में 18 दिन बिता चुके हैं। वह हर बार जमानत पर रिहा हुए थे।
सलमान पर कोर्ट का फैसला आते ही काले हिरण को देव तुल्य मानने वाले विश्नोई समुदाय के लोगों ने ख़ुशी जताई।
हिरण के शिकार के बाद विश्नोई समुदाय ने अभिनेता-अभिनेत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनके अनुसार, उन्होंने एक अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में गोली चलने की आवाज सुनी थी।
सलमान पिछले 20 साल में अन्य मामलों में भी कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ पर लेटे एक व्यक्ति को टक्कर मारकर उसकी गैर इरादतन हत्या के मामले में सलमान पांच साल सजा के ऐलान के बाद मुंबई हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं।
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(इनपुट- आईएएनएस)
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