29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर घटेगा टैक्स, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला
इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके 29 उत्पादों को टैक्स फ्री करने का फ़ैसला लिया गया है। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी।
नई दिल्ली:
जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद परिषद ने 29 वस्तुओं और 53 श्रेणी की सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती को मंजूरी दे दी है।
बैठक के बाद अरुण जेटली ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर भी विचार किया।
जेटली ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान करने को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया। परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी।
इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके 29 उत्पादों को टैक्स फ्री करने का फ़ैसला लिया गया है। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी।
बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 26 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये होगी, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा।
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जेटली ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ईवे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा।
उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को राज्यों के बीच 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान या माल की आपूर्ति के लिए अपने साथ इलेक्ट्रानिक वे बिल या ईवे बिल रखना होगा। इससे कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। 15 राज्यों ने राज्य में वस्तुओं की आवाजाही के लिए ईवे बिल प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है।
जेटली ने कहा कि आईजीएसटी में क्रेडिट लाइन की बड़ी राशि पर भी चर्चा हुई। जीएसटी समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच 35,000 करोड़ रुपये के आईजीएसटी कलेक्शन के बंटवारे का भी फैसला किया।
वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के विचार को लेकर वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में संभवत: इस पर विचार किया जाएगा।
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इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि मीटिंग से पहले माना जा रहा था कि इस सेक्टर को दायरे में लाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
इन वस्तुओं पर कम की गई जीएसटी दर
28% से कम जीएसटी
- बायो डीजल से चलने वाली पुरानी बसें
- सभी पुराने वाहन पर जीएसटी दर 28 से घटकर 12 प्रतिशत होगी (पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर)
18% जीएसटी से घटकर हुआ 12%
- मिठाई
- 20 लीटर जार वाला पेयजल
- बायो डीजल
- 12 तरह के बायो कीटनाशक
- बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर
- ड्रिप सिंचाई उपकरण
- मैकेनिकल स्प्रेयर
18% जीएसटी से घटकर हुआ 5%
- इमली बीज पाउडर
- कोन में पैक मेंहदी
- एलपीजी गैस
- प्रक्षेपण वाहन और उपग्रह और पेयलोड वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, एसेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स
12% से घटकर 5% जीएसटी
- वेल्वेट फैब्रिक
इन वस्तुओं को किया गया टैक्स फ्री
- विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण
- तेल निकाला हुआ चावल छिलका
- हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई कर नहीं
इन पर बढ़ा टैक्स
- बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई
- सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है
इन सेवाओं पर लगने वाले कर में की गई कमी
28% से 18%
- थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट
18% से 12%
- मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रोजेक्ट
- पेट्रोलियम क्रूड का खनन, ड्रिलिंग सेवाएं, प्राकृतिक गैस का खनन
- पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के परिवहन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12% और टैक्स क्रेडिट के बिना 5% किया गया
- मिड डे मील के लिए बनने वाली बिल्डिंग
18% से 5%
- कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं पर
- चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन
28% से 18%
- थीम पार्क, वाटर पार्क
इन सेवाओं को किया गया टैक्स फ्री
- आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने वाली सेवा
- भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में छूट
- समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट (छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होगी
- सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस और सेवाओं पर जीएसटी में छूट
- छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ को आवागमन सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है (यह छूट हायर सेकेंडरी तक ही लागू होगी)
इन्हें भी मिली राहत
- आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई
- क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बनने वाले एयरपोर्ट को मिलने वाली वाइबिलिटी गेप फंडिंग पर जीएसटी छूट की सीमा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है
- हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को 3 फीसदी से कम कर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है।
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