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GST बैठक: मौजूदा सिस्टम में रिटर्न फाइल करने की अवधि तीन महीने बढ़ी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 26वीं बैठक में शनिवार को मौजूदा सिस्टम में रिटर्न फाइल करने की अवधि को अगले तीन महीने तक बढ़ा दिया गया।

Updated on: 10 Mar 2018, 06:27 PM

नई दिल्ली:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 26वीं बैठक में शनिवार को मौजूदा सिस्टम में रिटर्न फाइल करने की अवधि को अगले तीन महीने तक बढ़ा दिया गया। देश भर में 1 अप्रैल से से इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू होगा। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल शुरू में 15 अप्रैल से 3 राज्यों में ही लागू होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, 'रिटर्न फाइलिंग का मौजूदा तरीका तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच आय कर पर मंत्रियों का समूह देखेंग और अन्य विशेषज्ञों से सलाह लेंगे।'

काउंसिल ने रिवर्स चार्ज भी फिलहाल के लिए 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। इसके अलावा काउंसिल ने एक्सपोर्टर्स को मिल रही छूट को भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।

जीएसटी काउंसिल ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को टालने का फैसला लिया है। काउंसिल ने रिवर्स चार्ज को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।

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