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महाराष्ट्र: कोपर्डी में नाबालिग के साथ गैंग रेप कर की थी हत्या, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

महाराष्ट्र के कोपार्डी में जुलाई 2016 में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में अहमदनगर जिला विशेष कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

Updated on: 29 Nov 2017, 01:21 PM

New Delhi:

महाराष्ट्र के कोपार्डी में जुलाई 2016 में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में अहमदनगर जिला विशेष कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

बता दें कि कोर्ट ने इसी महीने की 18 तारीख को कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे को मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद बुधवार को फैसला सुनाया गया है।

गौरतलब है कि कोपर्डी में 13 जुलाई, 2016 को एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। दोषी यहीं नहीं रुके उन्होंने नाबालिग के शरीर को विकृत कर दिया था। इस घटना के कारण महाराष्ट्र में आक्रोश पैदा हो गया था।

पुलिस ने तीन प्रमुख आरोपियों जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल (26), संतोष (30) और नितिन (28) को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें अदालत ने बलात्कार, षड्यंत्र, अपहरण और हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी पाया है।

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