Budget 2023: बजट में सरकार आयकर में कर सकती है बदलाव, मिलेगा फायदा
Budget 2023: इस साल आम बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए है. इस साल आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांचवीं बार आम बजट पेश करेंगी. केन्द्र सरकार इस साल बजट में इनकम टैक्स के सलैब में बदलाव कर सकती है जिसके संकेत वित्त म
highlights
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
- मध्यम वर्ग को राहत देने पर सरकार का फोकस
- टैक्स स्लैब में इस बार हो सकता है बदलाव!
नई दिल्ली:
Budget 2023: इस साल आम बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए है. इस साल आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांचवीं बार आम बजट पेश करेंगी. केन्द्र सरकार इस साल बजट में इनकम टैक्स के सलैब में बदलाव कर सकती है जिसके संकेत वित्त मंत्री सीतारमण ने दिये है. एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि वह मिडिल क्लास को हो रहे परेशानियों को समझती है और उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022 -23 के लिए नया टैक्स नहीं लाई, हमे लोगों का ध्यान है.
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मध्यम वर्ग की परेशानियों को ध्यान में रख रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में राहत से संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें मध्यम वर्ग होने वाले परेशानियां का ध्यान है. वो खुद एक मध्यम वर्ग परिवार से आती है. आगे जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने पिछले साल बजट में कोई नये टैक्स को पेश नहीं किया. आज देश के 27 शहरों में मेट्रो शुरू हो चूका है क्या यह आम आदमी को राहत नहीं देता है. देश में 5जी शुरू हो गया है और स्मार्ट सिटी के लिए पैसे दिये जा रहे है. देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जा रहा क्या इससे राहत नहीं मिल रहा. वित्त मंत्री ने ये सारी बातें आरआरएस के मुख्यपत्र पाञ्चजन्य के एक कार्यक्रम के दौरान. वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और अब शहरों की ओर भाग रही है. उनकी सरकार हमेशा मिडिल क्लास के लिए काम करती रहेगी. हलांकि कुछ वित्त विशेषज्ञ का कहना है कि अभी सारी बातचीत गुप्त है और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय का होगा.
पिछले साल सरकार ने दी थी 2 टैक्स स्लैब की व्यवस्था
सरकार ने पिछले साल बजट के दौरान दो तरीके से इनकम टैक्स के कैलकुलेशन की व्यवस्था की थी लेकिन लोगों को इस ज्यादा फायदा नहीं हुआ. प्राप्त जानकारी के मुताबिक केन्द्र सरकार के पास भी इसके आकड़े नहीं है कि कितने लोगों ने नये इनकम टैक्स के अनुसार अपना टैक्स दिया है. वर्तमान आयकर के मुताबिक 2.5 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक के आय के लिए 5 प्रतिशत टैक्स जो कि टैक्स छूट अंडर सेक्शन 87a के तहत मिल जाता है. 5 लाख से 7.5 लाख तक के लिए 10 प्रतिशत, 7.5 लाख से 10 लाख तक के लिए 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख के लिए 20 प्रतिशत, 12.5 लाख से 15 लाख के लिए 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक के आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है.
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