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Paytm Payment Bank : पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए राहत भरी खबर, NPCI ने किया ऐलान

इस मामले पर एनपीसीआई ने अपने बयान में कहा कि यस बैंक ओसीएल के लिए वर्तमान में चल रहा और नए यूपीआई के लिए ट्रेड एक्जिशन के रूप में काम करेगा.

Updated on: 14 Mar 2024, 08:30 PM

नई दिल्ली:

Paytm Payment Bank : लगता है  पेटीएम के दिन सुधरने वाले हैं. पेटीएम को राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को यूपीआई टांजेक्शन के लिए मंजूरी दे दी है. इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के रूप में सर्विस देने की मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि इसके लिए चार बैंकों का नाम शामिल है. इससे पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स को काफी राहत मिलेगी. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने 15 मार्च तक का डेडलाइन जारी किया है.

पेटीएम के लिए गुरुवार को राहत भरी खबर सामने आई है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के लिए मंजूरी दे दी है. इसमें चार बैंकों का नाम शामिल है. इससे पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स को काफी लाभ होगा. यूजर्स अब बिना किसी परेशानी के पैसे का लेनदेन कर पाएंगे. जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक का नाम शामिल है.  

इस मामले पर एनपीसीआई ने अपने बयान में कहा कि यस बैंक ओसीएल के लिए वर्तमान में चल रहा और नए यूपीआई के लिए ट्रेड एक्जिशन के रूप में काम करेगा. इसके साथ ही ये @paytm  के रूप में भी काम करेगा. वहीं, पेटीएम यूजर्स और व्यापारी ऑटो लेनदेन  कर पाएंगे. वहीं, सभी यूजर्स को नए प्रोवाइर बैंकों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

15 मार्च डेडलाइन

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद से ही पेटीएम पेंमेट बैंक पर तलावर लटक रही है. आरबीआई के मुताबिक पेटीएम यूजर्स 15 मार्च के बाद पेमेंट बैंक के जरिए लेनदेन नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही नेशनल हाइवे ने भी सभी फास्टैग यूजर्स को पेटीम से न खरीदने की गुजारिश की थी. वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर की ओर से लोगों से अपील की गई है कि यूजर्स अपने अकाउंट दूसरे बैंक में बदल लें.

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वो पेटीएम के खिलाफ नहीं है. नियमों के अनुसार उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है. उन्होंने आश्वावशन देते हुअ कहा था कि यूजर्स अपने अकाउंट दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लें. इसके साथ ही कहा कि यूजर्स को 15 मार्च की डेडलाइन के बाद भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा. वो चाहते हैं कि फिनटेक कंपनी आगे आए और काम करें.