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एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों का उल्लंघन करने पर एयरटेल पेमेंट बैंक लि. पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Updated on: 09 Mar 2018, 11:45 PM

मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों का उल्लंघन करने पर एयरटेल पेमेंट बैंक लि. पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। 

बयान में कहा गया, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैक लि. पर 'भुगतान बैंकों के लिए परिचालन दिशा निर्देश' और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।'

शीर्ष बैंक ने कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और बैंक का अपने ग्राहकों से किसी प्रकार के भुगतान और अनुबंध के संबंध में यह निर्णय नहीं है।

आरबीआई ने आगे कहा कि शिकायतों और मीडिया रिपोर्टों से इस उल्लंघन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बैंक से जवाब-तलब किया गया। बैंक द्वारा दी गई सफाई पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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