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Rule Change: मोबाइल यूजर्स के लिए 1 जनवरी है अहम, बंद हो जाएंगे लाखों सिम कार्ड

SIM Card Rule Change 2024: आजकल हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्ट फोन है. इससे जहां व्यक्ति का जीवन आसान हुआ है. वहीं चुनौतियां भी बढ़ी हैं. वर्तमान में ज्यादातर क्राइम मोबाइल के माध्यम से ही खोले जाते हैं.

Updated on: 05 Dec 2023, 10:08 AM

highlights

  • एक आधार नंबर पर सिम की  संख्या की सीमा हुई तय, 1 जनवरी से अमल में लाया जाएगा नया नियम
  • सिम कार्ड डिस्टीब्यूटर्स के वैरिफिकेशन की डेड लाइन भी हुई समाप्त
  • एक आधार पर यदि इससे ज्यादा सिम हुए तो एक्शन आएगा दूर संचार विभाग

दिल्ली :

SIM Card Rule Change 2024: आजकल हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्ट फोन है. इससे जहां व्यक्ति का जीवन आसान हुआ है. वहीं चुनौतियां भी बढ़ी हैं. वर्तमान में ज्यादातर क्राइम मोबाइल के माध्यम से ही खोले जाते हैं. यही नहीं मोबाइल के माध्यम से ही लोग ऑनलाइन फ्रॅाड भी कर रहे हैं. इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दूर संचार विभाग ने पहले वेंडर्स का वैरिफिकेशन कराया. इसके बाद अब एक आधार पर 7 सिम से ज्यादा होने पर उन्हें बंद करने के निर्देश जारी किये गये हैं. बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से नए नियम लागू कर दिये जाएंगे. साथ ही जिन सिम कार्ड विक्रेताओं ने अपना वैरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा... 

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बंद होंगे अवैध नंबर्स
दरअसल, हाल ही में दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड विक्रेताओं को अपना वैरिफिकेशन कराने के निर्देश दिये थे. साथ ही ऐसा न करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी. नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी से एक आधार नंबर पर 7 से ज्यादा सिम रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. जानाकारी के मुताबिक 7 से ज्यादा नंबर्स को दूर संचार विभाग अवैध मानेगा. साथ ही ऐसे सिमों को स्वयं ही बंद कर देगा. हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों का दावा है मिड दिसंबर तक इसी घोषणा भी कर दी  जाएगी... मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रद्द होने के बाद इन  सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी साथ ही न ही इनकमिंग कॉल आएगी. 

क्या है नियम?
दूरसंचार विभाग के मुताबिक  भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम-कार्ड रख सकता है. जबकि जम्मू-कश्मीर और समेत पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने का प्रावधान है. नए नियमों के मुताबिक अधिकतम सिमों की संख्या 7 कर दी गई है.  यदि किसी भी आधार नंबर्स पर 7 से ज्यादा सिम पाए जाते हैं तो उन्हें अवैध माना जाएगा. इसके पीछे दूर संचार विभाग का उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॅाड से लोगों को बचाना है.  क्योंकि आपत्तिजनक कॉल की वजह लाखों फ्रॅाड रोजाना होते हैं. इसलिए अवैध सिम रखने वाले लोगों के सिम कार्ड को रद्द करने का प्लान दूर-संचार विभाग कर रहा है.

इन पर होगा नियम लागू 
7 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों अंदर आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा 2 माह या 60 दिन के अंदर सिम को पूरी डिएक्टीवेट करने की योजना दूर संचार विभाग बना रहा है. हालाकि इससे पहले विभाग कई बार स्वत: ही सिम-कार्ड बंद करने की अपील कर चुका है.  हाल ही में दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड वेंडर्स के वेरिफिकेशन के लिए डेडलाइन निर्धारित की थी.