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अगर ₹1000 जुर्माने के बाद भी नहीं हुआ PAN-Aadhaar Link? घबराएं नहीं... ये करें

पैन-आधारा लिंक करने की आज आखिरी तारीख भी है. मगर लोगों को अब भी पैन-आधार लिंक करने में काफी मुश्किल आ रही है...

Updated on: 30 Jun 2023, 01:52 PM

नई दिल्ली:

पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट आज! जून महीने का आज आखिरी दिन है, और आज ही पैन-आधारा लिंक करने की आखिरी तारीख भी है. इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंक करा सकते हैं. ऐसे में अगल जल्द से जल्द आपने पैन और आधार लिंक नहीं करावाया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. दरअसल आजकल लगभग हर जगह हर किसी को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. बिना आधार आपका कहीं आना-जाना भी काफी मुश्किल है, ऐसे में जितना जरूरी आधार कार्ड है, उतना ही जरूरी पैन कार्ड भी है. इसलिए इसे जल्द से जल्द लिंक करवा लें... 

बता दें कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए सरकार लंबे वक्त से कह रही है. इससे पूर्व पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई थी, मगर फिर उसके बाद इसे तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया. ऐसे में अगर अबतक आपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो फटाफट करा लिजिए, वरना आपका पैन कार्ड किसी काम नहीं आएगा... तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हम पैन-आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं...

यूं करें लिंक...

 इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
इसके बास Quick सेक्शन में आपके सामने आधार स्टेट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें. 
इसके बाद खुले नए पेज पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें और सबमिट कर दें.  
अब अगर आपकी स्किन पर पैन आधार से लिंक दिखाई देगा, तो आपको नजर आ जाएगा और अगर नहीं होगा तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लें. 

मगर ये है परेशानी...

गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी बीच कुछ ऐसे कारणों का खुलासा किया है, जिस वजह से आधार-पैन लिंकिंग में लोगों को परेशानी आ रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक हालिया ट्वीट के मुताबिक पैन-आधार लिंक करते समय, डेमोग्राफिक मिसमैच के कारण लिंकिंग में दिक्कत पेश आ सकती हैं, ऐसे में आइये निदान समझते हैं...

तो दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आधार या पैन कार्ड में आपका नाम गलत होने, DOB गलत होने, जेंडर गलत होने के चलते पैन-आधार लिंक करने में परेशानी आ सकती है.  इसके लिए Protean & UTIITSL (www/onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html) and (https://www.pan.utiitsl.com) की वेबसाइट पर विजिट कर पैन विवरण अपडेट कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह आप UIDAI की वेबसाइट (https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update) पर जाकर अपना आधार विवरण अपडेट कर सकते हैं.