अब बुजुर्ग दंपति को नहीं सताएगी पैसों की चिंता, हर माह खाते में आएंगे 6,000 रुपए
Maandhan Scheme: अक्सर इंसान बु़ढ़ापे के बारे में सोच-सोचकर परेशान रहता है. क्योंकि जब हाथ-पैर काम करना बंद कर देंगे तो उनका खर्च कहां से चलेगा. समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार (central government)ने मानधन पेंशन स्कीम (Maandhan Pension Sc
highlights
- सरकार ने खासकर बुजुर्गों के लिए ही शुरू की थी यह सरकारी स्कीम
- पति-पत्नी दोनों एक साथ ले सकते हैं सरकार की मानधन स्कीम का लाभ
- सिर्फ 55 रुपए की बचत करके भी स्कीम का ले सकते हैं लाभ
नई दिल्ली :
Maandhan Scheme: अक्सर इंसान बु़ढ़ापे के बारे में सोच-सोचकर परेशान रहता है. क्योंकि जब हाथ-पैर काम करना बंद कर देंगे तो उनका खर्च कहां से चलेगा. समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार (central government)ने मानधन पेंशन स्कीम (Maandhan Pension Scheme)के नाम एक योजना की शुरुआत की थी. जिसे बुढ़ापे की लाठी के नाम से भी जाना जाता है. यदि बुजुर्ग दंपति इसमें निवेश शुरू कर दें को उन्हें 3000-3000 रुपए मासिक पेंशन (monthly pension) मिलती रहेगी. यानि दोनों को हर माह 6000 रुपए मिलेंगे. जिसके बाद बुढ़ापे में पैसों की चिंता करना खत्म हो जाएगा. पति-पत्नी दोनों एक साथ स्कीम का लाभ ले सकते हैं. सरकार ने खासकर यह स्कीम अल्प आय वाले लोगों के लिए शुरू की थी.
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सिर्फ 2 रुपए बचत
आपको बता दें कि 18 साल की उम्र वाले लोग सिर्फ 2 रुपए प्रतिदिन बचाकर भी योजना का लाभ उठा सकते हैं. यानि आपको हर 55 रुपए का निवेश करना होगा. वहीं यदि स्कीम से जुड़ने के लिए आपकी उम्र 40 साल है तो आपको प्रतिमाह 200 रुपए जमा करना होगा. जैसे ही बुजुर्ग दंपति की उम्र 60 साल होगी, तीन हजार रुपए माह की पेंशन के हकदार हो जाएंगे. यानि दोनों को मिलाकर 6 हजार रुपए प्रतिमाह की आमदनी होगी. स्कीम से जुड़ने के लिए पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग सेविंग अकाउंट खुलवाना जरूरी है.
ऐसे करें आवेदन
यदि आप मानधन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॅामन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. साथ ही यदि आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो आप इसके प्रमुख दावेदार भी हो जाते हैं. सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है. इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार के पास चली जाती है. इसके बाद आपके सेविंग अकाउंट से निर्धारित इएमआई कटती रहेगी. याद रहे आपको पेंशन शुरू होने से पहले अपना जन्म प्रमाणपत्र जरूरी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.
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