New Tax Rule: भारत के बाहर पैसा भेजना हुआ महंगा, 1 जुलाई से लागू होंगे बदले हुए नियम
1 जुलाई ऐसे लोगों के लिए बहुत अहम जिन लोगों के बच्चे विदेश से शिक्षा ले रहे हैं, या वे किसी भी रूप में विदेश पैसा भेजते हैं. क्योंकि इनकम टैक्स ने अपने नियमों में अहम बदलाव कर दिये हैं. अब विदेश पैसा भेजना पहले से 15 फीसदी महंगा हो जाएगा.
highlights
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विदेश पैसा भेजने के नियमों में किए अहम बदलाव
- टीसीएस पर लगने वाले चार्ज को 5% से बढ़ाकर किया गय 20%
- बाहर पैसा भेजने पर पे करना होगा किसी भी सदस्य को 20 प्रतिशत टैक्स
नई दिल्ली :
New Income Tax Rules: अगर आपके बच्चे विदेश पढ़ते हैं या किसी न किसी रूप में आपको बाहर पैसा भेजना पड़ता है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि सरकार ने विदेश पैसा भेजना अब महंगा कर दिया है. यानि बाहर पैसा भेजने पर अब 5 प्रतिशत नहीं, बल्कि 20 फीसदी इनकम टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है. बदले हुए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिये जाएंगे. इसलिए पैसा भेजने से पहले एक बार इनकम टैक्स के लिए नए नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है. अन्यथा आपको फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा...
बढ़ाया गया टीसीएस चार्ज
इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई से किसी भी विदेशी पैसे ट्रांसफर पर आपको 5% के स्थान पर 20 % टीसीएस चार्ज चुकाना होगा. आपको बता दें कि इंडिया के लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स विदेशों में मेडिकल एज्युकेशन प्राप्त कर रहे हैं. उनके पैरेंट्स को प्रतिमाह उन्हें पैसा भेजना होता है. अब ऐसे सभी पैरेंट्स को ज्यादा टैक्स के साथ ही बाहर पैसा भेजना होगा. यानि जितनी भी धनराशि आप विदेश भेजेंगे, उसका 20% प्रतिशत आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना होगा. उदारण के लिए 1 लाख रुपए भेजने पर 20 हजार रुपए टैक्स देना अनिवार्य है. अभी तक ये टैक्स 1 लाख पर सिर्फ 5 हजार रुपए था..
यह भी पढ़ें : 2000 Note: 2000 का नोट बदलने के लिए बैंक जाने से मिलेगा छुटकारा, Amazon घर आकर देगा सुविधा
क्या है सरकार का उद्देश्य ?
दरअसल, आईटी विभाग हाई वैल्यू वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के लेन-देन की निगरानी करना चाहता है. यही नहीं जरूरत पड़ने पर इसे प्रतिबंधित भी करना चाहता है. क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने, कर राजस्व बढ़ाने में यह सरकार की मदद करेगा. एक्सपर्ट अनुपम के मुताबिक "यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और ऐसे में आपसे टीसीएस 50,000 रुपए या अधिक हो सकता है, तो भविष्य की सभी इनकम न्यूनतम 20% की बढ़ी हुई टीडीएस या टीसीएस के अधीन होगी,,.
1 जुलाई से होगा नियम लागू
आपको बता दें कि बाहर पैसा भेजने पर जो टीसीएस चार्ज बढ़ाया गया है. ये सभी नियम 1 जुलाई से लागू होंगे. यानि इस माह यदि कोई विदेश ट्रांजेक्शन करता है तो उसे पुरानी दरों पर ही टैक्स पे करना होगा. यानि 5 फीसदी, 1 जुलाई से ये टैक्स बढ़कर 20 फीसदी कर दिया जाएगा. इसलिए विदेश पैसा भेजने वाले पूरे नियमों को पढ़ने के बाद ही ट्रांजेक्शन करें.ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी