ATM से नहीं निकला पैसा, लेकिन बैंक अकाउंट से कट गया, जानिए रिकवरी की प्रक्रिया
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने स्पष्ट किया है कि एटीएम (ATM) में होने वाली इस तरह की समस्या को देखते हुए बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच कार्यदिवस के भीतर क्रेडिट करना होगा.
highlights
- बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच कार्य दिवस के भीतर क्रेडिट करना होगा
- समस्या के निपटारे के लिए कार्ड या ATM वाले बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं
नई दिल्ली:
ATM Transaction News: आप कभी ATM से पैसा निकालने जाते हैं लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से पैसा निकल नहीं पाता है. इस तरह की समस्या का सामना अक्सर लोगों को उठाना पड़ता है. दरअसल, पैसा निकालते समय तकनीकी दिक्कत की वजह से बैंक अकाउंट (Bank Account) से पैसा कट जाता है, लेकिन एटीएम (ATM Transaction Error) से पैसा नहीं निकलता है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की समस्या को देखते हुए बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच कार्यदिवस के भीतर क्रेडिट करना होगा.
यह भी पढ़ें: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, आपको इससे क्या मिलेगा फायदा, जानिए यहां
पांच दिन के भीतर पैसा क्रेडिट नहीं करने पर बैंक पर लगता है जुर्माना
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी. नियम के मुताबिक संबंधित बैंक अगर पांच दिन के भीतर पैसे को वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाता है तो उस बैंक के ऊपर प्रति दिन की देरी पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि तकनीकी समस्या के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जब भी एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो तो उस स्थिति में तुरंत विदड्रॉल के नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए. साथ ही बैंक अकाउंट बैलेंस की जानकारी भी तुरंत हासिल करनी चाहिए कि अकाउंट से पैसा तो नहीं कट गया है. बता दें कि ट्रांजैक्शन के फेन होने की स्थिति में कस्टमर्स को अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी होती है.
यह भी पढ़ें: आ गया Amazon पर सस्ते में प्रोडक्ट खरीदने का मौका, जानिए कब से हो रही है शुरुआत
आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक इसको लेकर खुद ही पैसे को वापस करने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं और यह प्रक्रिया डिफॉल्ट तरीके से होनी चाहिए. RBI का कहना है कि कस्टमर समस्या के जल्द निपटारे के लिए कार्ड या ATM वाले बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि यह जरूरी नहीं है. बता दें कि पांच दिन के भीतर पैसा वापस नहीं करने की स्थिति में बैंक को उसके लिए मुआवजा देना ही होगा फिर चाहे इसके लिए शिकायत की गई हो या नहीं. अगर आपका पैसा 30 दिन के बाद भी वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो आप शिकायत निवारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
-
SRH vs LSG : हेड-अभिषेक का तूफान, हैदराबाद ने 9.4 ओवर में चेज किया 166 का लक्ष्य, लखनऊ को 10 विकेट से रौंदा
-
SRH vs LSG Dream11 Prediction: हैदराबाद और लखनऊ के मैच में ये हो सकती है बेस्ट ड्रीम11 टीम, इसे चुनें कप्तान
-
DC vs RR : कुलदीप-मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी, दिल्ली ने राजस्थान को 20 रनों से हराया
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: क्यों खास है इस वर्ष अक्षय तृतीया? ये है बड़ा कारण
-
Amavasya Ke Totke: दुश्मनों से हैं परेशान या कोई फैला रहा है नेगेटिव एनर्जी, तो आज रात करें ये उपाय
-
Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार क्या है मनुष्य का असली धर्म, यहां जानिए
-
Rajarajeshwar Temple: राजराजेश्वर मंदिर की क्या है खासियत जहां पीएम मोदी ने टेका माथा