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चेक कर लें कहीं आपकी गाड़ी का तो नहीं कट गया चालान, अभी चेक करें, ये है पूरा प्रोसेस

अनजाने में अगर आप कभी रेड लाइट जंप किए हों या फिर सीट बेल्‍ट नहीं लगाए हों और ट्रैफिक पुलिस से बचकर निकल भी गए हों तब भी संभव है आपका चालान (Chalan) कट चुका हो.

Updated on: 05 Sep 2019, 05:19 PM

नई दिल्‍ली:

नए ट्रैफिक रूल्‍स (New Traffic Rules) लागू होने के बाद वाहन चालकों को अगर सबसे बड़ा खौफ है तो चालान (Challan) का. गुरुग्राम में ट्रैक्‍टर चालक को 59000 और स्‍कूटी चालक का 23000 का चालान (Challan) कटने के बाद सोशल मीडिया पर हजारों मीम्‍स बन चुके हैं. कहां-कब किसका चालान (Challan) कट जाए ये किसी को पता नहीं. जानबूझकर ट्रैफिक रूल्‍स तोड़ने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई जायज है लेकिन अनजाने में अगर आप कभी रेड लाइट जंप किए हों या फिर सीट बेल्‍ट नहीं लगाए हों और ट्रैफिक पुलिस से बचकर निकल भी गए हों तब भी संभव है आपका चालान (Challan) कट चुका हो.

अगर यकीन नहीं हो शर्मा जी की आपबीती सुनिए. शर्मा जी पश्‍चिमी दिल्‍ली में रहते हैं और नोएडा में उनका दफ्तर है. एक दिन ऐसे ही उन्‍होंने https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan वेब साइट खोल लिया. बाकी की प्रकिया पूरी करने के बाद जैसे ही क्‍लिक किया, उनके होश उड़ गए. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 और नोएडा पुलिस ने भी 2 चालान (Challan) काटा था. ये आपके साथ भी हो सकता है, जैसा कि शर्मा जी के साथ हुआ. आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप भी चेक कर सकते हैं.
ये है तरीका
सबसे पहले आप इस लिंक पर क्‍लिक करें https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
इसके बाद कुछ स्‍क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा.

राइट साइड में एक डायलॉग बाक्‍स बना होगा, इसमें तीन तरीकों से यह जाना जा सकता है कि आपकी गाड़ी का चालान (Challan) कटा है या नहीं.
1. अगर कटा है और चालान (Challan) पत्र मिला है तो उसका नंबर डालें
2. दूसरा वाहन नंबर डालकर
3. डीएल नंबर डालकर
इनमें से कोई एक विकल्‍प चुन लें और नंबर डालने के बाद कैप्‍चा कोड डालें और गेट डिटेल्‍स पर किलक करें
अगर चालान (Challan) नहीं कटा है तो यह मैसेज आएगा

अगर कटा है तो थोड़ा नीचे स्‍कॉल करें और चालान (Challan) की पूरी डिटेल ऐसे दिखेगी.

अगर आप चाहते हैं कि आप पर भारी भरकम जुर्माना न लगे और बेवजह चालान न कटे तो आप अपने मोबाइल की तरह स्‍मार्ट हो जाएं. अगर आपके पास स्‍मार्ट फोन है तो अभी डिजिलॉकर (DigiLocker) और एमपरिवहन एप (M-PARIVAHAN APP)को डाउनलोड कर लें.

ऐसे करें डाउनलोड
डिजिलॉकर

  • गूगल प्‍ले स्‍टोर पर ये दोनों एप मौजूद हैं. डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप को डाउनलोड करें.
  • साइनअप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज (Mobile Number Enter) करें
  • आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी (One Time Password) आएगा. इस ओटीपी को इंटर करें
  • लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा.
  • अब आपको अपने आधार नंबर को प्रमाणित करना होगा.

यह भी पढ़ेंः वाहन की कीमत से ज्‍यादा चालान तो जब्‍त करवा दें गाड़ी, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो पढ़ें यह खबर

इसके बाद इस पर अपनी आरसी (certificate of registration), लाइसेंस (License) और इंश्योरेंस (Esurance) की कॉपी अपलोड कर सकते हैं. इस पर अपने सारे सर्टफििकेट भी अपलोड कर सकते हैं.

ये होगा फायदा
ऐसा करने के बाद आपको यह सब चीजें अपने पास रखने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. इतना ही नहीं, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस को आप जरूरत पढ़ने पर ये सभी कागजात डिजिलॉकर की मदद से दिखा सकते हैं.

एमपरिवहन एप

मोबाइल फोन में एमपरिवहन एप में गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, मॉडल नंबर, इंश्योरेंस की वैधता आदि जानकारी रहती है. ऐसे में वाहन चालकों किसी तरह के कागजात को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन इसके लिए आपको अपने गाड़ी का चेचिस नंबर और इंजन नंबर फीड करना होगा. ऐसा करने के बाद आपके ये कागजात डैश बोर्ड पर आ जाएंगे. इसके अलावा डीएल नंबर डालकर उसे वेरीफाई करें और डैश बोर्ड पर यह भी उपलब्‍ध हो जाएगा. यही नहीं आपकी गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आपके मोबाइल पर होगी, यानी आपको ऐसे कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है.


नए नियम के तहत किस लापरवाही पर कितना जुर्माना या सजा

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माना. दूसरी बार 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना.
  • बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया.
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हुआ.
  • सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया.
  • नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
  • यही नहीं, नाबालिग के ट्रैफिक नियमों (New Traffic Rules)के उल्लंघन पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
  • सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये.
  • टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान.
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये हुआ.
  • इमरजेंसी गाड़ी मसलन एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना.
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माना.
  • ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये हुआ.
  • डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
  • गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
  • सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना.