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बिहार (Bihar) और राजस्‍थान (Rajasthan) के बाद अब इस राज्‍य में गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर प्रतिबंध

राज्‍य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, ढुलाई और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

Updated on: 07 Nov 2019, 08:05 AM

नई दिल्‍ली:

बिहार (Bihar), उत्‍तराखंड (Uttarakhand) और राजस्‍थान (Rajasthan) के बाद अब देश के पूर्वी राज्‍य पश्‍चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने गुटखा, निकोटिन वाले पान मसालों और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. पश्‍चिम बंगाल सरकार का यह फैसला उत्‍पादन और बिक्री पर आज यानी 7 नवंबर से लागू हो जाएगा. राज्‍य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, ढुलाई और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

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तंबाकू, निकोटीन, मैग्नेशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल वाले पान मसाला पर बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान में पहले से प्रतिबंध लगा दिया गया है. पश्‍चिम बंगाल में यह प्रतिबंध तब लगाया गया है, जब वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण दो (जीएटीएस 2) के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 20 प्रतिशत से अधिक आबादी धुआं रहित तंबाकू का इस्तेमाल करती है. इसमें 82.8 प्रतिशत पुरुष और 17.2 प्रतिशत महिलाएं हैं.

अधिसूचना के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और रोक) नियमन 2011 ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है, जिनमें तंबाकू और निकोटिन शामिल हों. ममता बनर्जी सरकार ने पहली बार गुटका पर अप्रैल 2011 में प्रतिबंध लगाया था.

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तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने राज्‍य सरकार के इस फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा, '2013 से पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गुटका और पान मसाला बनाने, स्टोरेज, वितरण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. हम सबके लिए ये अच्छा है.'