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भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के पूर्व एसपी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत ख़ारिज

भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में  पूर्व से निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी है.

Updated on: 03 Dec 2020, 05:01 PM

प्रयागराज:

भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में  पूर्व से निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल पीठ ने दिया है.

निलंबित एसपी म‌णिलाल पाटीदार के खिलाफ पीपी पांडेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर नितीश कुमार ने महोबा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है कि एसपी मणिलाल पाटीदार व तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला राजू सिंह और चरखारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज मिलकर उसकी गाड़ियां नहीं चलने दे रहे हैं. उसकी कंपनी ट्रकों से गिट्टी सप्लाई का काम करती है. इस काम के लिए उससे दो लाख रुपये प्रतिमाह एसपी को देने की मांग की जा रही है. ऐसा न करने पर उसके दर्जनों ट्रक सीज कर दिए गए. जबकि ट्रकों के सभी कागजात सही थे और वे ओवरलोड भी नहीं थे.

बता दें कि इस काम के लिए कथित रूप से दो लाख रुपये प्रतिमाह एसपी को देने की मांग की जा रही थी. और ऐसा न करने पर उसके दर्जनों ट्रक सीज कर दिए गए. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मणिलाल पाटीदार पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है. उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और भगोड़ा भी घोषित किया गया है. कोर्ट ने कहा ऐसे में वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है.