कोरोना से चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के मुआवजे का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की चपेट में आने से जान गंवाने वाले 2020 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा देने का रास्ता साफ़ हो गया है.
highlights
- 2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति
- निर्वाचन आयोग करेगा भुगतान
- मुआवजे के लिए कुल 3092 आवेदन प्राप्त हुए थे
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ( UP Panchayat Election ) के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की चपेट में आने से जान गंवाने वाले साल 2020 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा देने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार जान गंवाने कर्मचारियों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी. इस मामले पंचायती राज अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश भी जारी कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग को इस शासनादेश के साथ 2020 मृतक सरकारी कर्मियों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है. शासनादेश के अनुसार, पंचायत चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को कोविड-19 से चुनाव ड्यूटी के एक महीने की अवधि में हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
चुनाव ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिए जाने की पात्रता तय की गई है. मुआवजे का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा.
2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति
बता दें कि मुआवजे के लिए कुल 3092 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिलाधिकारियों की तरफ से पात्रता के आधार पर 2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति की गई है. पंचायती राज विभाग ने यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है, ताकि मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके.
निर्वाचन आयोग करेगा भुगतान
गौरतलब है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से कर्मचारियों की मौत के बाद सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुआवजे की नीति में बदलाव का आग्रह किया था. दरअसल, नियम के मुताबिक चुनाव ड्यूटी में जाने और ड्यूटी के बाद वापसी के बीच अगर सड़क हादसे या उग्रवादी हमले या फिर लूटपाट की वजह से मौत या ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत पर ही मुआवजे का प्रावधान है.
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