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Datta Samant Murder Case: सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को किया बरी, जानें पूरा मामला 

दत्ता सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में छोटा राजन को बरी कर दिया गया है.

Updated on: 28 Jul 2023, 07:54 PM

highlights

  • दत्ता सामंत हत्याकांड मामले में बरी हुआ छोटा राजन. 
  • सीबीाई की विशेष अदालत ने किया बरी.
  • 16 जनवरी 1997 को हुई थी दत्ता सामंत की हत्या.

नई दिल्ली:

Datta Samant Murder Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन (Chhota Rajan) को बरी कर दिया  है. मामला मुंबई (Mumbai) के ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत (Datta Samant) की हत्या से जुड़ा है. डॉक्टर दत्ता की 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश रचने का आरोप छोटा राजन पर लगा था. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएम पाटिल ने सबूतों के अभाव में राजन को हत्या के संबंध में सभी आरोपों से बरी कर दिया. 

16 जनवरी 1997 को की गई थी हत्या 

दत्ता सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या की वारदात को उस वकेत अंजाम दिया गया था जब वो अपनी जीप से पवई से घाटकोपर जा रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए चार हमलावरों ने दत्ता सामंत की जीप को रोका और उन पर 17 गोलियां चलाईं. गोलियां उनके चेहरे और गर्दन पर लगी थीं. सामंत को आनन-फानन में पास के अनिकेत नर्सिंग होम ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद दत्ता सामंत के ड्राइवर भीमराव सोनकांबले की शिकायत के आधार पर साकीनाका पुलिस स्टेशन में चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 

छोटा राजन को बाली से किया गया था गिरफ्तार 

गौरतलब है कि छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था. बाद में, सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को अपने हाथ में ले लिया और दत्ता सामंत की हत्या के मामले में राजन पर मुकदमा चला. अब इसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने छोटा राजन को बरी कर दिया है.