निलंबित IAS पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ी, RIMS में कराया गया भर्ती
अवैध खनन मामले और मनी लॉड्रिंग केस में आरोपों का सामना कर रहीं झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अफसर पूजा सिंघल की आज देर शाम जेल में अचानक तबियत बिगड़ गई.
highlights
. जेल में पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ी
. सांस लेने में हो रही थी दिक्कत
. रिम्स में कराया गया भर्ती
Ranchi:
अवैध खनन मामले और मनी लॉड्रिंग केस में आरोपों का सामना कर रहीं व होटवार जेल में बंद झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अफसर पूजा सिंघल की आज देर शाम जेल में अचानक तबियत बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद आनन-फानन में होटवार जेल से पूजा सिंघल को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है. बता दें कि, पूजा सिंघल पहले भी रांची के रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में न्यायिक हिरासत के दौरान रह चुकी हैं. अभी हाल ही में पूजा सिंघल को रिम्स के पेइंग वार्ड से जेल में शिफ्ट किया गया था. वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को समन जारी करके उसका पक्ष पूछा है. अब पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगा.
2 जनवरी 2023 को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अपनी जमानत के लिए अब अगले साल के जनवरी माह तक इंतजार करना होगा. शीर्ष अदालत में आइएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस ओका की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. शीर्ष अदालत ने जमानत को लेकर दिए स्वास्थ्य समस्याओं के दिए हवालों की जांच के दिए निर्देश दिये हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 02 जनवरी 2023 को होगी.
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आपको बता दें कि, 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने आइएएस पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पूजा सिंघल ने शीर्ष अदालत की ओर रूख किया था. मई के अंतिम सप्ताह से पूजा सिंघल इडी की हिरासत में हैं. उन पर मनरेगा घोटाला, अवैध खनन घोटाला और मनी लाउंड्रिंग का आरोप है, जिसको लेकर इडी ने पांच हजार पृष्ठों से अधिक का चार्जशीट भी पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया है. इडी की ओर से पूजा सिंघल के 87.88 करोड़ की चल-अचल संपत्ति की औपबंधिक अटैचमेंट भी की गयी है और झारखंड सरकार से निलंबित आइएएस पर आय से अधिक मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया था.
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