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Delhi Highcourt: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को पत्नी को देंगे 1.5 लाख महीना भत्ता

Delhi Highcourt: जम्मू एंव कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को दिल्ल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका. हाईकोर्ट ने दिए आदेश कि उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपए महीना भत्ता देंगे

Updated on: 31 Aug 2023, 02:39 PM

नई दिल्ली:

नेशनल पार्टी के नेता और जम्मू एंव कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला से कहा है कि अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने गुजारा भत्ता दें. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर की पत्नी पायल वर्तमान समय में अलग रह रही थी और गुजारा भत्ते के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया था. इससे पहले निचली अदालत ने अपने फैसले में 75 हजार रुपए देने का आदेश दिया था. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को झटका देते हुए अब्दुल्ला की पत्नी पायल के हक में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि उमर को अपनी पत्नी को 1 लाख 50 हजार रुपए गुजारा भत्ता के रुप में देना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही अब्दुल्ला को बेटे की शिक्षा के लिए अगल से 60 हजार रुपए प्रतिमाह देने होंगे. इससे पहले निचली अदालत ने पायल की याचिका पर फैसला देते हुए अब्दुल्ला को प्रति महीने 75 हजार रुपए देने का आदेश दिया था.