Odd Even Delhi: दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन पर SC में दाखिल किया हलफनामा, बताया सही कदम
Odd Even Delhi: दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हलफनामा दाखिल किया. जिसमें केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को ऑड-ईवन से प्रदूषण को कम करने में मिली सफलता के बारे में जानकारी दी.
highlights
- ऑड-ईवन पर दिल्ली सरकार का हलफनामा
- सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दिया जवाब
- ऑड-ईवन को सरकार ने बताया सही कदम
New Delhi:
Odd Even Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई ऑड-ईवन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, उसके बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार (10 नवंबर) को शीर्ष कोर्ट में इसे लेकर अपना हलफनामा पेश किया. जिसमें आप आदमी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि आखिर ऑड-ईवन लागू करने से प्रदूषण पर क्या असर पड़ता है. 'आप' सरकार ने स्कीम का बचाव करते हुए कहा, ऑड-ईवन से गाड़ियों की भीड़ कम होती है और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ जाता है. जिससे ईंधन की खपत में गिरावट आती है.
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कोर्ट में दिल्ली सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड टैक्सी को दिल्ली आने से पूरी तरह रोकना संभव नहीं है. इसलिए ईंधन इस्तेमाल और उनके नंबर के आधार पर सीमित रोक लगाई जा सकती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन पर सवाल खड़े कहते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत राजधानी की सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है. इसी का जवाब दिल्ली सरकार ने अपने इस हलफनामे के द्वारा शीर्ष कोर्ट को दिया है. दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना को सही ठहराते हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला भी दिया और कहा कि ऑड-ईवन से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. उन्होंने कहा है कि सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है. दिल्ली सरकार ने आगे कहा है कि इससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई है.
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ऑड-ईवन से ईंधन की खपत में आई 15 फीसदी कमी
एससी में दिए हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑर्ड-ईवन स्कीम से ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है. बता दें कि इस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनावई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वायु प्रदूषण ऐसा मसला नहीं है, जिस पर राजनीतिक खींचतान होनी चाहिए. शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ऑड-ईवन पर सवाल
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने के जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि आप पहले भी ऑड ईवन सिस्टम ला चुके हैं. क्या यह सफल हुआ है? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वह सुनिश्चित करें कि खुले में कूड़ा नहीं जलाया जाए. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा था. साथ ही डीपीसीसी को प्रदूषण पर रियल टाइम डेटा इकट्ठा करने और इसे सार्वजनिक न करने को कहा था.
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इसके साथ ही एससी ने दिल्ली में स्मॉग टॉवर के बंद पड़े होने पर सख्त नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि स्मॉग टॉवर कब काम करेंगे. साथ ही कोर्ट ने स्मॉक टॉवर को तुरंत शुरू करने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं जानते सरकार कैसे स्मॉग टॉवर शुरू करेगी.
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