तेजस्वी यादव को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सालों पुराने केस में मिली जमानत
पटना सिविल कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उन्हीं के पार्टी के विधायक भाई बीरेंद्र को राहत दी है. प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इक्कठा करने का आरोप दोनों ही नेताओं पर लगा था इस मामले में अब कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है.
highlights
- तेजस्वी और विधायक भाई बीरेंद्र को कोर्ट ने दी बड़ी राहत
- प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इक्कठा करने का दोनों नेताओं पर लगा था आरोप
- कोर्ट ने तेजस्वी यादव और विधायक भाई बीरेंद्र को दे दी जमानत
Patna:
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी के एक और नेता को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जो केस सालों पुराना था उसमें तेजस्वी को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने दोनों को बड़ी राहत दी है. बताया जा रहा है कि पटना सिविल कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उन्हीं के पार्टी के विधायक भाई बीरेंद्र को राहत दी है. प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इक्कठा करने का आरोप दोनों ही नेताओं पर लगा था इस मामले में अब कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है.
भीड़ इकट्ठा करने का लगा था आरोप
आपको बात दें कि, डाकबंगला चौराहा के प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा करने और मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में तेजस्वी यादव और विधायक भाई वीरेंद्र ने कल विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था. जिसके बाद दोनों को जमानत दे कर मुक्त कर दिया गया. दरअसल , सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. जहां कल दोनों ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही अदालत से मिली अग्रिम जमानत की सुविधा की आलोक में जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की थी. जिससे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को राहत प्रदान कर दी.
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जाने क्या है पूरा मामला
2019 में पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र सीएए और एनआरसी बिल के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन था. इस दौरान डाकबंगला चौराहा के प्रतिबंधित क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध किया और लाउडस्पीकर का दुरुपयोग करने का मामला उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ दर्ज किया गया था. सोमवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और विधायक भाई वीरेंद्र ने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया. विशेष न्यायालय ने दोनों को 10-10 हजार के जुर्माने के साथ ही दोनों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया है.
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