महाराष्ट्र: NHRC ने रेप पीड़िता को स्कूल से निकालने पर जारी किया नोटिस
एनएचआरसी ने मंगलवार को लातूर में 15 वर्षीय रेप पीड़िता को स्कूल से निष्कासित किए जाने के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है।
highlights
- क्लास 11 में पढ़ने वाली 15 साल की पीड़ित छात्रा का शादी के बहाने एक आर्मी जवान ने कथित तौर पर बलात्कार किया
- आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और लातूर के जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट से तथ्यामक रिपोर्ट की मांग की
लातूर:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को लातूर में 15 वर्षीय रेप पीड़िता को स्कूल से निष्कासित किए जाने के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और लातूर के जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट से चार हफ्तों के भीतर इस मुद्दे पर तथ्यामक रिपोर्ट की मांग की है।
आयोग ने केंद्रीय रक्षा सचिव को भी मीडिया रिपोर्ट के साथ नोटिस भेजकर आरोपी आर्मी जवान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के बारे में सूचित किया है। अधिकारी के मुताबिक, जवाब चार हफ्तों में आ सकता है।
एनएचआरसी ने कहा है कि इस तरह की शिकायतों पर और यौन उत्पीड़न की पीड़िता के साथ संवेदनशील तरीके से सहायता करनी चाहिए, ताकि वे मानसिक क्षति से बाहर निकल सके, लेकिन पुलिस अधिकारी ने मामले में निर्मम तरीके से काम किया है।
साथ ही एनएचआरसी ने कहा, 'स्कूल प्रशासन सही कदम उठाने और पीड़ित छात्रा की मदद करने के बजाय, संस्थान की मर्यादा का नाम लेते हुए उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया। यह पीड़िता के मानवाधिकार का भारी उल्लंघन करने का मामला है।'
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक स्कूल ने बलात्कार से पीड़ित एक छात्रा को यह कहते हुए निष्कासित कर दिया कि इस घटना से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगी।
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क्लास 11 में पढ़ने वाली 15 साल की पीड़ित छात्रा का शादी के बहाने एक आर्मी जवान ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
पीड़िता ने सोमवार को कहा था, 'मेरे स्कूल ने मेरा एडमिशन सस्पेंड यह कहते हुए किया कि अगर मैं अब यहां पढ़ाई करती हूं, तो उनके छवि पर दाग लग जाएगा।'
इस बीच पीड़िता के चाचा ने आरोप लगाया था कि जब वे एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की।
इसके बाद पीड़िता ने लातूर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शिवाजी राठौड़ से जाकर शिकायत की और रविवार को एफआईआर दर्ज किया। बाद में पीड़िता का मेडिकल जांच भी किया गया और इस मामले में आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
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