logo-image
लोकसभा चुनाव

अलवर कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा क्यों ना गोरक्षक दलों को बैन कर दिया जाए ?

राजस्थान में गौ रक्षा के नाम पर भीड़ के किसान पहलू खान की हत्या कर देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही 6 राज्यों की सरकार से पूछा है कि क्यों ना गौरक्षक दल को बैन कर दिया जाए।

Updated on: 08 Apr 2017, 09:02 AM

नई दिल्ली:

राजस्थान में गौ रक्षा के नाम पर भीड़ के किसान पहलू खान की हत्या कर देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही 6 राज्यों की सरकार से पूछा है कि क्यों ना गौरक्षक दल को बैन कर दिया जाए।

पहूल खान की हत्या के बाद वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जो समूह खुद को गौरक्षक घोषित कर हिंसा करते हैं वो भी इस देश में न्यायिक जांच के तहत आते हैं।'

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रा, कर्नाटक और झारखंड सरकार को इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

गौ रक्षक दल पर बैन लगाने की मांग करने वाले वकील हेगड़े ने याचिका में आरोप लगाया किया ये दल गैरकानूनी काम करते हैं। गौरक्षक दल दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करके समाज के माहौल को खराब कर रहे हैं। इसलिए इन दलों पर सरकार को बैन लगाना चाहिए।

ये भी पढ़ें: पहली बार देश के चारों बड़े हाई कोर्ट बॉम्बे, मद्रास दिल्ली और कलकत्ता की चीफ जज महिलाएं

गौरतलब है कि अलवर के बेहरोर इलाके में कथित तौर पर स्वंयभू गोरक्षा समिति के लोगों ने शनिवार को गोशाला चलाने वाले पहलू खान पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई कर दी जिससे उनकी मौत हो गई थी। ये मामले शुक्रवार को संसद में भी काफी गर्म रहा था।

ये भी पढ़ें: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रधान सचिव बने IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी