logo-image

CGST के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST एक्ट 2017 ) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इसे लेकर याचिका दायर करने वाले बिजनेसमैन आदित्य गुप्ता के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है.

Updated on: 22 Jul 2020, 10:04 PM

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST एक्ट 2017 ) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इसे लेकर याचिका दायर करने वाले बिजनेसमैन आदित्य गुप्ता के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है.

यह भी पढे़ंः अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश में BJP

करीब 52 करोड़ की टैक्सी चोरी का आरोप झेल रहे आरव आयरन और स्टील लिमिटेड के मालिक आदित्य गुप्ता ने सीजीएसटी के जिन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, उनके तहत क़ानून का उल्लंघन करने पर जांच एजेंसी को किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार हासिल है.

सुप्रीम कोर्ट में वकील विजय अग्रवाल और मुदित जैन की ओर से दायर अर्जी में कहा गया था कि आदित्य गुप्ता के खिलाफ जीएसटी अधिकारियों द्वारा अब तक हुई जांच सीआरपीसी के तहत तय क़ानूनी प्रकिया और संविधान की ओर से दिए मूल अधिकार का हनन है. याचिका में कहा गया था कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी क़ानूनी तौर पर अवैध है क्योंकि इन प्रावधानों की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है.

यह भी पढे़ंः अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, 30 मिनट तक हुई वार्ता

कोर्ट में दलील दी गई कि आदित्य गुप्ता 22 महीने पहले ही कस्टड़ी में उस आरोप के लिए गुजार चुका है, जिसमें दोषी साबित होने की सूरत में भी उसे अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है. कोरोना महामारी के चलते अभी ट्रायल भी जल्द खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि 45 सरकारी गवाह में से सिर्फ 15 गवाहों के बयान अभी तक दर्ज हो पाए हैं.