logo-image

प्रद्युम्न के पिता ने पिंटो परिवार को HC से मिली जमानत के खिलाफ SC में लगाई अर्जी

प्रद्युम्न के पिता ने रायन स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और परिवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है।

Updated on: 27 Nov 2017, 11:48 AM

नई दिल्ली:

प्रद्युम्न के पिता ने रायन स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और परिवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की इस अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। 

इससे पहले बीते मंगलवार (21 नवंबर), पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और उनके परिवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी थी।

इससे पहले सुबह प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने कह था, 'हम पिंटो परिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। हमारी दलील है कि अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो एक गलत मैसेज जाएगा।'

प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो परिवार को मिली हाई कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत

इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए थे।

मंगलवार को ही गुरुग्राम की जिला अदालत ने प्रद्युम्न हत्याकांड में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए कंडक्टर अशोक को जमानत दे दी थी। इसी के साथ अशोक को भी कुछ नियम शर्तों पर जमानत दी गई थी।

8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न नाम के बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। छात्र का शव स्कूल के बाथरुम में पड़ा मिला था।

यह भी पढ़ें: PHOTOS VIRAL: मुंबई में जहीर-सागरिका की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन आज

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें