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Paytm Payments Bank पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्तीय खुफिया इकाई ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया. पीटीआई ने वित्त मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी है.

Updated on: 01 Mar 2024, 07:49 PM

नई दिल्ली :

वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग (Paytm money laundering) के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया. पीटीआई ने वित्त मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी है. बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा बीते 31 जनवरी को पेमेंट्स बैंक पर पर आगामी 29 फरवरी से नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया था, हालांकि बाद में इसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया था, इसी बीच वित्तीय खुफिया इकाई की ये कार्रवाई ऋणदाता के लिए एक नया झटका है.

गौरतलब है कि, वित्त मंत्रालय ने आरोप लगाया कि, अवैध गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं द्वारा अपराध की आय को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था. मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय खुफिया इकाई ने कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद, पेटीएम ऋणदाता की समीक्षा शुरू की थी, जोकि ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करने जैसी कई अवैध कार्यों में शामिल थी. 

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि, "फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND),... ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ₹5.49 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. बता दें कि, एफआईयू ने 15 फरवरी को ये जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था.