Chidambaram Updates: रिमांड मिलने के बाद सीबीआई पी चिदंबरम को हेडक्वार्टर ले कर गई
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. गुरुवार को डेढ़ घंटे तक पी चिदंबरम की केस पर सुनवाई हुई.
नई दिल्ली:
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. गुरुवार को डेढ़ घंटे तक पी चिदंबरम की केस पर सुनवाई हुई. सीबीआई ने पांच दिन का रिमांड मांगा है. बता दें कि बुधवार रात को सीबीआई ने उन्हें जोरबाग आवास से गिरफ्तार किया जिसके बाद रात उन्हें सीबीआई के लॉकअप में ही काटनी पड़ी. इससे पहले बुधवार शाम अचानक पी चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- आईएनएक्स मीडिया केस में उनके ऊपर कोई आरोप नही हैं.
30 मिनट पी चिदंबरम से परिवार वाले रोज मिल सकते हैं और 30 मिनट वकील उनसे मुलाकात कर सकते हैं.
कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया है. पी चिदंबरम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. 26 अगस्त तक चिदंबरम सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे.
INX Media Case: Former Union Finance Minister #PChidambaram being taken from Court after the Court sent him to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/0XNUsBalMA
— ANI (@ANI) August 22, 2019
अभी जब फैसले का इंतज़ार हो रहा है. जज साहब कोर्ट रूम में नहीं है तो पी चिदंबरम कुर्सी पर बैठे हैं.
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट से बाहर निकले. थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा फैसला
Congress lawyers Kapil Sibal and Abhishek Manu Singhvi outside CBI Court after hearing on former Finance Minister P Chidambaram's bail in INX media case. CBI Court has reserved its order on an application of CBI seeking 5-day remand of P Chidambaram in the case. pic.twitter.com/gTP67Ade6U
— ANI (@ANI) August 22, 2019
पी चिदंबरम ने कहा कि मुझसे मेरे और मेरे बेटे के बैंक खातों के बारे में पूछा गया. चिदंबरम ने कहा कि मेरा विदेश में कोई बैंक खाता नहीं है. मेरे बेटे का खाता विदेशों में है. 5 मिलियन की रकम के बारे में कोई बात नहीं हुई. उन पर लगाए सारे आरोप निराधार है.
चिदंबरम ने कहा कि रकम बारे में मुझसे पूछा ही नहीं गया, सिर्फ विदेश में बैक अकाउंट के बारे में पूछा गया. हर सवाल का जवाब दिया है मैंने
चिदंबरम को बोलने का मौका मिला. पी चिदंबरम ने कहा कि मैंने हर सवाल का जवाब दिया. इनसे ट्रांसक्रिप्ट मांगिए.
तुषार मेहता ने कहा कि कानून से न भागने की बात बेमानी है. अगर हम मामले की तह तक नहीं जा रहे तो देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे.
तुषार मेहता ने कहा -अभी-अभी गिरफ्तारी पर रोक हटी है, जब HC ने अग्रिम ज़मानत अर्जी खारिज की है.
तुषार मेहता ने कहा - हमें पता था कि हम सच तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट से लगी रोक बरकरार रहती है.
SG तुषार मेहता ने कहा आप मेरे पूछताछ के अधिकार को नहीं छीन सकते. ये इस देश के प्रति मेरा फर्ज है.
जो सवाल जांच के दौरान हमे पूछने है, वो यहां कोर्ट में कैसे पूछे जा सकते है. चिंदबरम की तरफ से एक नहीं, दो वकील बोले, हमने ऐतराज नहीं किया पर इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए.
SG तुषार ने कहा कि दो वकील उनकी ओर से पहले ही बोल चुके है, फिर उनके बोलने का क्या औचित्य है.
SG तुषार मेहता ने विरोध किया. कहा- कानून की नजऱ में सब बराबर. चिदंबरम के लिए भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए.
सिंघवी ने दिल्ली HC के फैसले वक हवाला दिया. कहा-आरोपी भी कोर्ट में अपनी बात रखने का हक़ रखता है.
सीबीआई कोर्ट में पी चिदंबरम ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया.
सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि आप दस बार बुलाते, हम 5 बार आते तो आप बोल सकते थे कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे. सवालों से बच रहे हैं पर यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है.
सिंघवी ने कहा कि तीन आधार हो सकते हैं बेल खारिज करने के.
1-जांच में असहयोग
2- कानून से भागने का रिस्क
3 - सबूतों से छेड़छाड़
चिदंबरम के केस में ये तीनो ही बातें नहीं है, फिर कस्टडी मांगने का आधार क्या है.
सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम वो नहीं बोलेंगे जो सीबीआई चाहती है, वो पूछताछ में वही कहेंगे जो सच है
सिंघवी ने आगे कहा कि सीबीआई अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि मैं क़ानून से भागने वाला इंसान हूं, या फिर सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा हूं.इसलिए अब वे सवालों से बचने का आरोप लगा रहे हैं.
सिंघवी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं इनके मुताबिक जवाब नहीं दे रहा तो इसका क्या ये मतलब हो गया कि मैं सवालों से बच रहा है, जांच में सहयोग नहीं दे रहा.
सिंघवी साबित करने की कोशिश कर रहे है कि फैसला कहता है कि महज किसी बात को कबूलवाने के लिए आप कस्टडी की मांग नहीं कर सकते.जबकि सीबीआई की दलील क्या है. कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि चिदंबरम मनमुताबिक जवाब नहीं दे रहे हैं. ये भला कस्टडी का आधार कैसे हो सकता है.
मनु सिंघवी ने कहा कि अब इनके पास कस्टडी मांगने का आधार महज इतना है कि इंद्राणी को सरकारी गवाह बना दिया गया है. हकीकत ये है कि इंद्राणी को अब सरकारी गवाह बनाया गया है, वो भी 2018 के बयान के आधार पर.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि जून 2018 के बाद आप पूछताछ की ज़रूरत नहीं समझते और फिर एकाएक गिरफ्तार कर लेते हैं. क्या एजेंसी गिरफ्तारी के लिए इतनी ललायित है. ऐसा क्यों है.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई का पूरा केस महज केस डायरी और इंद्राणी के बयान तक सीमित है. गिरफ्तारी तबी होनी चाहिए, जब बेहद अपरिहार्य हो.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी के बयान के चार महीने के बाद चिंदबरम को पूछताछ के लिए बुलाया गया.पिछले 11-12 महीने में तो पूछताछ तक नहीं हुई.
सिब्बल ने कहा कि जिस तरीके से सीबीआई केस को रख रही है, मेरा एतराज है. केस डायरी कोई अपने आप में सबूत नहीं. केस डायरी सिर्फ जांच में सहयोग के लिए होती है.
कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई चिदंबरम के मुंह से उगलवाना चाहती है. गुनाह कबूल नहीं करने का मतलब असहयोग करना नहीं है.
कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि कस्टडी अपवाद है, नियम नहीं. कस्टडी हासिल करने के लिए प्रॉसिक्यूशन एजेंसी के पास पुख्ता सबूत , केस होना चाहिए.
कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है. सीबीआई को अगर कुछ दस्तावेज चाहिए थे, तो उन्होंने चिंदबरम को इसके लिए लेटर लिखा होता, ऐसा तो सीबीआई ने नहीं किया.
सिब्बल ने कहा कि जब सीबीआई की टीम पहुंची, गिरफ्तार करने के लिए तो चिंदबरम ने उनसे आग्रह किया कि वो पिछली रात सोए नहीं है. सीबीआई चाहे तो उन्हें कल गिरफ्तार कर सकती है, पर सीबीआई ने इंकार कर दिया.
कपिल सिब्बल ने कहा कि 2017 में FIR दर्ज हुई. 2018 मे आखिरी बार पूछताछ हुई. जब चाहे सीबीआई पूछताछ कर सकती है.
कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई की दलील की पी चिदंबरम सवालों से बच रहे हैं वो बिल्कुल बेमानी है.
कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि जो सवाल पूछे भी गए, उनसे चिंदबरम का कोई वास्ता ही नहीं है. सीबीआई जानबूझकर टाइम बर्बाद कर रही है.जितने सवाल पूछ गए, सबका जवाब चिदबंरम ने दिया.
कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि पिछली रात सीबीआई ने कहा कि वो पूछताछ करना चाहती है, पर रात 12 बजे तक उन्होंने पूछताछ नहीं शुरू की. रात में केवल 12 सवाल पूछे गए. अभी भी उन्हें ये पता नहीं कि आगे क्या पूछना है.
सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा कि ये तो पूरी तरह से दस्तावेजों का मामला है. सेक्टररीज ने चिंदबरम को सिफारिश किया जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी.
पी चिदंबरम की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि FIPB अप्रोवाल में सरकार के 6 सेकेट्री की भी मंजूरी शामिल थी.
सिब्बल ने कहा कि जिनको बेल मिली, उसको CBI ने चैलेंज भी नहीं किया.अब जांच लभगभ पूरी चुकी है
कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में जमानत मिल चुकी है. सीए भास्करण को भी जमानत मिल चुकी है.
तुषार मेहता ने चिंदबरम को कुर्सी पर बैठने को ऑफर किया. चिंदबरम ने मना किया. वो कोर्ट रूम में खड़े ही हैं. तुषार मेहता ने केस डायरी को कोर्ट के सामने रखा है.
अब मेहता ने कस्टडी में पूछताछ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने फैसले केस हवाला दे रहे है. अब DHC के हालिया फैसले का हवाला दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपने आप में क्लासिक केस नहीं है. मनी ट्रेल का पता करना ज़रूरी है.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अपराध की गम्भीरता इतनी ज्यादा है कि गिरफ्तारी पर रोक को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. जांच सही दिशा में तभी बढ़ पाएगी, जब चिंदबरम कस्टडी में होंगे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि हमे आगे भी चिंदबरम से पूछताछ की ज़रूरत है
थोड़ी देर में चिदंबरम पर आएगा फैसला, बेल मिलेगा या फिर उन्हें सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे?
पी चिदंबरम को कोर्ट में पेश कर दिया गया है. कपिल सिंघल, सिंघवी, तनखा कोर्ट में मौजूद, कोर्ट के अंदर 100 पुलिसकर्मी मौजूद
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चिदंबरम एक वरिष्ठ राजनेता हैं. वे पूर्व वित्त और गृह मंत्री हैं. जिस तरह से उनके मामले में कार्रवाई की गई, वह बहुत निराशाजनक है. यह बहुत बुरा हुआ. इस मामले को लेकर मुझे बहुत दुख हुआ है.
West Bengal CM Mamata Banerjee: Sometimes the process in incorrect, I'm not talking about legality, but Chidambaram is a senior politician, he is a former finance minister & home minister. The way his matter has been handled, that is very depressing, that's very bad,& sad as well pic.twitter.com/Fy9afv6Hm1
— ANI (@ANI) August 22, 2019
Ed ने चिदम्बरम के खिलाफ 4 और मामलों में जांच तेज क़र दी है. इन चार मामलों में डायजीओ स्कॉटलैंड केस, TAHRA होल्डिंगस एस्सार स्टील,और एल्फोर्ज लिमिटेड से जुड़े है. सभी कारोबारी सौदों से जुड़े केस है जिनमे चिदम्बरम का नाम सामने आया है.
पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा, मैंने देखा कि कैसे सीबीआई ने दीवार कूदकर उन्हें गिरफ्तार किया. देश के लिए यह शर्म की बात है, यह राजनीतिक प्रतिशोध है. चिदंबरम ने अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यह निंदनीय है.
DMK President MK Stalin in Chennai on P Chidambaram arrested by CBI: I too saw how CBI jumped the wall & arrested him, it's a matter of shame for India, it is political vendetta. Chidambaram had asked for anticipatory bail but he was arrested, it's condemnable. pic.twitter.com/iaRZ1RGU1d
— ANI (@ANI) August 22, 2019
थोड़ी ही देर में पी चिदंबरम की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के वकील पी चिदंबरम को रिमांड पर लेने की मांग करेंगे.
पी चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. कार्ति चिदंबरम भी कोर्ट पहुंच गए हैं.
वहीं दूसरी तरफ ED ने चिदंबरम के खिलाफ 4 और मामलों में जांच तेज क़र दी है. इन चार मामलों में डायजीओ स्कॉटलैंड केस, TAHRA होल्डिंगस, एस्सार स्टील और एल्फोर्ज लिमिटेड मामले शामिल हैं सभी कारोबारी सौदों से जुड़े केस है जिनमें चिदंबरम का नाम सामने आया है.
CBI मुख्यालय में 3 घंटे तक चली पी चिदंबरम से पूछताछ अब खत्म गई है. इसके बाद अभ थोड़ी देर में पी चिदंबरम सीबी कोर्ट में पेश होंगे
INX मीडिया मामले में ED के आइओ राकेश आहूजा का ट्रांसफर हो गया है. राकेश आहूजा को ED से बाहर कर वापिस दिल्ली पुलिस भेजा दिया गया है. राकेश आहूजा के ट्रांसफर के बाद INX मीडिया मामले में जांच का जिम्मा नए IO को सौंपा जाएगा. राकेश आहूजा इस मामले की जांच में शुरू से जुड़े हुए थे. राकेश आहूजा ED में सहायक निदेशक थे.
इस बीच अनुच्छेद 370 को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पहुंचे. उन्होंने कहा, सरकार की चिदंबरम पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, उनके पास चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है
वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कार्ति चिंदबरम का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि वो कभी भी पीटर मुखर्जी से नहीं मिले हैं. और इंद्राणी मुखर्जी को भी मैंने तब देखा जब सीबीआई ने मुझे और इंद्राणी मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी. मैनें उनकी कंपनी से जुड़े किसी भी शख्स से कभी भी संपर्क नहीं किया
Karti Chidambaram in Delhi: I've never met Peter Mukerjea, I've never met Indrani Mukerjea in my life. The only time I've seen Indrani was when CBI took me to confront her. I have had no interaction with anyone directly or indirectly connected with their company. https://t.co/mkTlgE3OHF
— ANI (@ANI) August 22, 2019
कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. उसने सवाल उठाए हैं कि 2007 के ममाले में अब कार्रवाई क्यों हो रही है
दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या की गई. सरकारकेवल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है- कांग्रेस
दिल्ली पहुंचने के बाद कार्ति चिदंबरम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने कहा, मेरे पिता को फंसाया जा रहा है, ये पोलिटिकल मेंडेटा है, सीबीआई ने सबसे ज़्यादा मुझे सम्मन किया और अब मेरे पिता को फसाया जा रहा है. जांच में हमने हमेशा सहयोग किया है, कोई कोर्ट आर्डर नही था
सीबीआई ने चिदंबरम से फिर पूछताछ शुरू कर दी है. इस बीच कांग्रेस आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है
पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेेता सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा, जो हुआ दुखद हुआ. पी चिदंबरम के कानून के प्रति जवाबदेह न होने का सवाल ही नहीं उठता. यह मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया है, वे तब तक इंतजार कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहता है
Salman Khurshid, Congress on P Chidambaram arrested by CBI: It's deeply distressing that all that had to happen, there was no question of not being answerable to the law. The matter is listed on Friday, they could have waited till then to see what the Supreme Court wants to do. pic.twitter.com/STAFJyFlks
— ANI (@ANI) August 22, 2019
आज यानी गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक सीबीआई कोर्ट से पी चिदंबरम की रिमांड मांग सकती है. बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है. इसके अलावा ईडी की ओर से भी चिदंबरम की रिमांड मांगी जा सकती है.
चिदंबरम की आधिकारिक गिरफ्तारी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम ज़मानत अर्जी निष्प्रभावी हो जाएगी. अब पी चिदंबरम को नए सिरे से नियमित ज़मानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल करनी होगी
पी चिदंबरम को गिरफ्तारी के बाद दिस इमारत में रखा गया, उसका उद्घाटन 30 जून, 2011 को उन्होंने ही किया था. यहां देखें वीडियो
#WATCH ANI file footage: The then Union Home Minister, P Chidambaram at the inauguration of the new Central Bureau of Investigation (CBI) headquarters in Delhi on June 30, 2011. Chidambaram was arrested by CBI yesterday and brought to this complex. pic.twitter.com/ikuxIzaSyF
— ANI (@ANI) August 22, 2019
पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद बेटे कार्ति चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि अनुच्छेद 370 से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है
Karti Chidambaram in Chennai: It (arrest of P Chidambaram by CBI) is being done just to divert attention from the issue of #Article370. pic.twitter.com/ym8t0TjRbH
— ANI (@ANI) August 22, 2019
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