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 NEET PG में आरक्षण केस पर SC में सुनवाई, SG ने की काउंसलिंग की मांग

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज मेडिकल पीजी कोर्स दाखिले के लिए neet pg 2021 में OBC और EWS आरक्षण (EWS Reservation) के मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की

Updated on: 05 Jan 2022, 03:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज मेडिकल PG कोर्स दाखिले के लिए neet pg 2021 में OBC और EWS आरक्षण (EWS Reservation) के मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. जानकारी के अनुसार केस में कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही NEET PG 2021 काउंसलिंग (NEET PG Counselling) शुरू की जा सकेगी. SG तुषार मेहता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केन्द्र ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण के लिए 8 लाख की  अधिकतम आय सीमा को जांचने के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया. उसके बाद हलफनामा दायर किया.

वकील श्याम दीवान ने कहा कि हमने EWS के साथ ओबीसी आरक्षण का भी विरोध किया है. SG ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती है जहां OBC और EWS को उनका वाज़िब हक़ न मिले। कॉउंसलिंग रुकी हुई है। हमे डॉक्टरों की ज़रूरत है।अभी लंबी बहस का मौक़ा नहीं है। हमने आयसीमा पर पुर्नविचार कर रिपोर्ट सौंपी है। कोर्ट फिलहाल कॉउंसलिंग की इज़ाजत दे दे।
रेजिडेंट परेशान है। कॉउंसलिंग न होने की वजह से। ये ऐसी स्थिति है जो अनपेक्षित है

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलो को  SG तुषार मेहता की काउंसिलिंग शुरू करने के आग्रह पर अपनी बात रखने को कहा है।वकील श्याम दीवान  EWS के साथ 27 फ़ीसद  OBC  आरक्षण के खिलाफ भी अपनी दलील रख रहे हैं.