INX Media Case: CBI कोर्ट से ट्रांसफर हुआ कार्ति चिदंबरम का केस, ये है वजह
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की पूर्व में विदेश जाने के लिए जमा कराई गई 10 करोड की गारंटी राशि वापस दिये जाने की मांग ठुकरा दी थी
नई दिल्ली:
आइएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम का केस सीबीआई कोर्ट से हटाकर अब MP MLA स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. दरअसल लोकसभा चुनाव में कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं जिसके बाद उनके केस की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में होगी.
INX Media case transferred to MP MLA Special Court from CBI Court as Karti Chidambaram has now been elected Member of Parliament. (file pic) pic.twitter.com/Ys7pjywtoW
— ANI (@ANI) May 30, 2019
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की पूर्व में विदेश जाने के लिए जमा कराई गई 10 करोड की गारंटी राशि वापस दिये जाने की मांग ठुकरा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें. दरअसल कार्ति मई जून मे फिर विदेश जाना चाहते हैं. उसके लिए उन्हें अब अलग से 10 करोड़ फिर से जमा कराने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले के दस करोड वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा. लेकिन मई-जून को विदेश जाने के लिए दस करोड की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा.
कार्ति दरसअल फिर से विदेश जाने के लिए सिक्योरिटी जमा कराने के मकसद से पूर्व में जमा कराई गई 10 करोड़ की रकम वापस चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- आप जितनी बार विदेश जाएंगे, उतनी बार 10 करोड़ जमा कराने होंगे. एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपी होने के चलते कार्ति को विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी.
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