डोमनिका कोर्ट में हरीश साल्वे कर सकते हैं CBI, MEA का प्रतिनिधित्व: सूत्र
सीबीआई मेहुल चौकसी को पीएनबी फ्रॉड केस में भगोड़ा घोषित करने के लिए और विदेश मंत्रालय उसकी भारतीय नागरिकता को लेकर अगर इन आवेदनों की अनुमति मिल जाती है, तो हरीश साल्वे सीबीआई और विदेश मंत्रालय दोनों की ओर से इस केस का प्रतिनिधित्व करेंगे.
highlights
- भारत सरकार मेहुल चोकसी मामले में हरीश साल्वे से ले रही मदद
- डोमनिका कोर्ट में हरीश साल्वे कर सकते हैं CBI, MEA का प्रतिनिधित्व
- चोकसी ने भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 13500 करोड़ का घोटाला किया
नई दिल्ली:
भारत ने डोमिनिका अदालत में अभियोग आवेदन दायर किया है. पहला सीबीआई द्वारा और दूसरा विदेश मंत्रालय द्वारा. सीबीआई मेहुल चौकसी को पीएनबी फ्रॉड केस में भगोड़ा घोषित करने के लिए और विदेश मंत्रालय उसकी भारतीय नागरिकता को लेकर अगर इन आवेदनों की अनुमति मिल जाती है, तो हरीश साल्वे सीबीआई और विदेश मंत्रालय दोनों की ओर से इस केस का प्रतिनिधित्व करेंगे. भारत से हजारों करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद एंटीगुआ में रह रहे भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए भारत सरकार वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से सलाह-मशविरा कर रही है.
एंटीगुआ से भाग डोमिनिका पहुंचे चोकसी की जमानत वहां की हाईकोईट ने खारिज कर दी है. डोमिनिका की हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया. मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से डोमिनिका में दाखिल होने का आरोप है. रोजो मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर मेहुल चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी लेकिन वहां से भी मेहुल चोकसी को जमानत नहीं मिल सकी. डोमिनिका में सीबीआई ने बताया कि उन्होंने जांच के दौरान मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उसका ठिकाना अज्ञात था, और वह भारत में उपलब्ध नहीं था
India files impleadment applications in Dominica court- one by CBI & another by MEA. CBI to focus on PNB case to establish fugitive status of Mehul Choksi &MEA to focus on his Indian citizenship status. If applications are allowed,Harish Salve to represent both CBI & MEA: Sources
— ANI (@ANI) June 12, 2021
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फ्लाइट रिस्क बना बहस का आधार
शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्माना भर है. वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए. ऐसे में जमानत राशि लेकर जमानत दे दी जाए. वहीं राज्य बेल का विरोध कर रही है. उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में राज्य ने जमानत न देने की गुहार लगाई है.
यह भी पढ़ेंःएंटीगुआ के पीएम ने बताया कैसे पकड़ा गया मेहुल चोकसी, पढ़ें पूरी कहानी
पत्नी प्रीति कोठारी के नाम से किया घोटाले के पैसों का निवेश
मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है. इस मामले की जांच कर रही ईडी को हिलिंगडन होल्डिंग लिमिटेड नाम की कंपनी का पता चला. पीएनबी स्कैम का पैसा मेहुल चोकसी ने अपनी पत्नी प्रीति कोठारी के नाम पर दुबई में कंपनियां और जायदाद बनाने में निवेश किया है. यह जानकारी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट यानी ईडी की जांच में सामने आई है. यूएई में मेहुल चोकसी की कंपनी एशियन डायमंड एन्ड ज्वेलरी ने 391.48 करोड रूपये और एक करोड बीस लाख हिलिंगडन होल्डिंग लिमिटेड कंपनी मे 2014 में जमा किए.
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