तहरीक-ए-हुर्रियत' पर सरकार ने कसा शिकंजा, अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में संगठन बैन
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है. भारतीय सेना ऑपरेशन चलाकर आतंकवाद को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है. इधर केंद्र सरकार भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन पर चोट पहुंचा रही है.
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर को आतंक मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तहरीक-ए-हुर्रियत को बैन कर दिया है. इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी. गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को UAPA के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है. यह जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रच रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.
— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…
देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है संगठन- शाह
गृहमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और घाटी में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. अगलाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकी गतिविधियों को जारी रखने में जुटा हुआ है. आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा.
मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आतंक फ्री करने के लिए केंद्र सरकार लगातार अभियान चला रही है.आतंक से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) को प्रतिबंध किया था और अब सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर बैन लगाया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है. लिहाजा UAPA के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है.
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