एजेएल मामले में भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को मिली जमानत
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 2005 में पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को गैरकानूनी तरीके से भूखंड का पुन: आवंटन करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी.
नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 2005 में पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को गैरकानूनी तरीके से भूखंड का पुन: आवंटन करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी. हुड्डा और वोरा के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि दोनों को सीबीआई के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी.
उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दोनों नेताओं को आरोप-पत्र की प्रतियां सौंपी गई जो सीबीआई ने उनके खिलाफ दाखिल की थी. मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को तय की गई है.
और पढ़ें- मेघालय: कोयला खादान में फंसे 15 मजदूरों के बचाव कार्य में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
पिछले साल एक दिसंबर को सीबीआई ने जमीन के कथित अवैध पुन: आवंटन के लिए पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में हुड्डा, वोरा और नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र के प्रकाशक एजेएल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Sita Navami 2024: साल 2024 में कब मनाई जाएगी सीता नवमी? इस मूहूर्त में पूजा करने से घर में आएगी सुख-समृद्धि!
-
Kuber Upay: अक्षय तृतीया पर करें कुबेर के ये उपाय, धन से भरी रहेगी तिजोरी
-
Maa Laxmi Upay: सुबह इस समय खोल देने चाहिए घर के सारे खिड़की दरवाजे, देवी लक्ष्मी का होता है आगमन
-
Gifting Gold: क्या पत्नी को सोने के गहने गिफ्ट करने से होती है तरक्की, जानें क्या कहता है शास्त्र