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लोकसभा चुनाव

क्या होगा अगर नोटा को सबसे अधिक वोट मिले? SC ने याचिका पर चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक ऐसा नियम बनाने की मांग की गई कि इसमें यदि नोटा को बहुमत मिलता है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित किया जाएगा.

Updated on: 26 Apr 2024, 06:59 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज वोटिंग के बाद ईवीएम पर डाला हर वोट वीवीपैट की पर्ची से मिलान वाली मांग को खारिज कर दिया. इसके साथ अदालत में आज चुनाव से संबंधित एक और याचिका दायर हुई है. इस पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक ऐसा नियम बनाने की मांग की गई कि इसमें यदि नोटा को बहुमत मिलता है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित किया जाएगा. वहीं निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे चुनाव कराया जाए. 

उम्मीदवारों पर लगे बैन 

याचिका में कहा गया कि इसमें यह भी नियम तय किया जाए की नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक लगाई जाए. नोटा को एक "काल्पनिक उम्मीदवार" माना जाएगा. 

सूरत लोकसभा सीट के परिणामों का जिक्र

यह जनहित याचिका मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने डाली थी. शिव खेड़ा की ओर से वकील गोपाल शंकरनारायणन का कहना है कि इस मामले पर विचार जरूरी है. उन्होंने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा नेता के निर्विरोध जीत को लेकर जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वे चुनावी दौड़ में अकेले थे. उन्होंने कहा कि वहां कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा था, इसलिए नोटा को भी एक उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए.