अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड तब भी डाल सकते हैं वोट, जानिए कैसे
शत प्रतिशत वोटिंग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है. इसलिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है.
नई दिल्ली:
शत प्रतिशत वोटिंग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है. इसलिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बिना वोटर आईडी वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट (Voter list) में शामिल हो.
तो नहीं डाल सकते वोट
हर पोलिंग स्टेशन पर एक लिस्ट होती है. अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है. यह पर्ची, किसी भी मान्य वोटर आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है.
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अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट डालने करने के हकदार हैं. जरूरत है आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने की.अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं-
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
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- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर (RGI) का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) का कार्ड
- फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
- श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
- चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
- इसके अलावा विधायक और सांसद MLA, MP और MLC को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड्स का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं.
हालांकि इनके अलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता. अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?
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